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पुरानी गाड़ियों पर लगेगा 'ग्रीन टैक्स'! रोड टैक्स के 25% तक देनी पड़ सकती है लेवी

सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

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FE Online
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While minister for road transport and highways Nitin Gadkari is confident of achieving 40 km/day construction pace soon, many stakeholders also share the optimism.

While minister for road transport and highways Nitin Gadkari is confident of achieving 40 km/day construction pace soon, many stakeholders also share the optimism.

'Green Tax' on old vehicles: पर्यावरण की चिंताओं को देखते हुए केंद्र सरकार पुराने वाहनों पर 'ग्रीन टैक्स' लगाने की तैयारी में है. केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली पुरानी गाड़ियों पर 'ग्रीन टैक्स' के रूप में लेवी लगाने के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस प्रस्ताव को परामर्श के लिए राज्यों को भेजा जाएगा. इसके बाद इसे औपचारिक रूप से नोटिफाई किया जाएगा.

मंत्रालय के अनुसार, 8 साल से अधिक पुरानी ट्रांसपोर्ट गाड़ियों पर फिटनेस सर्टिफिकेट के रिन्यूअल के समय रोड टैक्स के 10 से 25 फीसदी की दर से ग्रीन टैक्स चार्ज किया जा सकता है. 15 साल के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के रिन्यूअल के समय व्यक्तिगत वाहनों पर ग्रीन टैक्स वसूला जायेगा. सिटी बसों जैसे सार्वजनिक परिवहन वाहनों पर कम दर से ग्रीन टैक्स वसूला जायेगा. अधिक प्रदूषित शहरों में रजिस्टर्ड वाहनों पर अधिक दर से कर लग सकता है, जो रोड टैक्स का पचास फीसदी तक हो सकता है. वाहनों के प्रकार और ईंधन के प्रकार के आधार पर अलग-अलग कर लगाया जा सकता है.

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इन वाहनों पर नहीं लगेगा

सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक वाहनों और सीएनजी, इथेनॉल व एलपीजी जैसे वैकल्पिक ईंधनों पर चलने वाले वाहनों को इस कर के दायरे से बाहर रखा जाएगा. साथ ही कृषि में इस्तेमाल होने वाले वाहनों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और टिलर को भी इस कर के दायरे से बाहर रखा जायेगा. मंत्रालय के अनुसार, इस कर से प्राप्त राजस्व को अलग खाते में रखा जायेगा. इस राशि का इस्तेमाल प्रदूषण की समस्या से निजात पाने में किया जायेगा.

Nitin Gadkari