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सरकार ने मोटर व्हीकल दस्तावेजों जैसे ड्राइविंग लाइसेंस (DL), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) की वैधता को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया है.
Driving License (DL), RC Last Date extended: सरकार ने गुरुवार को मौजूदा कोविड-19 महामारी की वजह से मोटर व्हीकल दस्तावेजों जैसे ड्राइविंग लाइसेंस (DL), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) की वैधता को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने कहा कि उसने प्रवर्तन प्राधिकरणों को सुझाव दिया है कि फिटनेस, सभी तरह के परमिट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या किसी भी संबंधित दस्तावेजों को 30 सितंबर 2021 तक वैध माना जाए.
मंत्रालय ने कहा कि इसमें वे सभी दस्तावेज शामिल होंगे, जिनकी वैलिडिटी 1 फरवरी 2021 के बाद खत्म हुई है या 30 सितंबर 2021 तक खत्म होनी है. इसमें आगे कहा गया है कि इससे नागरिकों को सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करते समय परिवहन संबंधित सेवाओं का फायदा लेने में मदद मिलेगी.
मंत्रालय की एडवायजरी में कहा गया है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रार्थना है कि वह इस एडवायजरी को लागू करें, जिससे नागरिकों, ट्रांसपोर्टरों और दूसरी कई संस्थाएं, जो इस मुश्किल समय में संचालन कर रहे हैं, वे परेशान नहीं होंगे और मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा.
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इससे पहली भी बढ़ाई गई थी वैलिडिटी
उसने इससे पहले 30 मार्च 2020, 9 जून 2020, 24 अगस्त 2020, 27 दिसंबर 2020 और 26 मार्च 2021 की तारीख को एडवायजरी जारी की थी, जो मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 और केंद्रीय मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 के तहत दस्तावेजों की वैधता बढ़ाने का है.
इससे जुड़ी दूसरी खबर में, महाराष्ट्र सरकार ने पिछले हफ्ते राज्य के 50 आरटीओ को दो निर्देश जारी किए हैं. इनमें एक निर्देश के तहत, लोगों को घर से टेस्ट में बैठे-बैठे लर्नर लाइसेंस हासिल कर सकते हैं. इसमें आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन व्यवस्था का इस्तेमाल किया जा सकता है.
अगर व्यक्ति आधार ऑथेंटिकेशन की सुविधा को प्राथमिकता नहीं देता है, वे मौजूदा प्रक्रिया को फॉलो करके लर्नर लाइसेंस पा सकते हैं. दिल्ली में भी आने वाले महीनों में इस तरह की व्यवस्था की जा सकती है.