/financial-express-hindi/media/post_banners/xFeBFKGZQX5e2kwRkWT8.jpg)
Coronavirus Lockdown: सरकार ने देश में चल रहे कोरोना वायरस संकट के बीच व्हीकल ड्राइवर/ओनर्स को राहत दी है. सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन के बीच ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए वैधता को बढ़ा दिया है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने कहा है कि मोटर व्हीकल्स एक्ट व सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स से संबंधित दस्तावेजों के लिए वैधता 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है.
इस डेडलाइन वाले डॉक्युमेंट आएंगे दायरे में
इन दस्तावेजों में सभी तरह के ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट शामिल हैं. सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि वैधता में यह विस्तार उन दस्तावेजों के लिए लागू होगा, जिनकी अंतिम तिथि यानी एक्सपायरी डेट 1 फरवरी 2020 से 30 जून 2020 के बीच है.
ये एलान भी किया
इसके अलावा यह भी घोषणा की गई है कि 'वाहन' प्लेटफॉर्म द्वारा ऑनलाइन दी जाने वाली 'नॉन यूज क्लॉज फैसिलिटी' को अब टैक्स देनदारी के सस्पेंशन के लिए एक्सेस किया जा सकता है. इससे टैक्सी, बस आदि जैसे कमर्शियल व्हीकल्स को राहत मिलेगी, जो अभी कोरोना लॉकडाउन में परिचालन नहीं कर रहे हैं.
नई Hyundai Verna लॉन्च, 9.30 लाख से शुरू है कीमत; Maruti Ciaz से रहेगा मुकाबला
BS-IV व्हीकल्स की बिक्री की डेडलाइन भी बढ़ी
दूसरी तरफ भारत में BS-IV व्हीकल्स की बिक्री की आखिरी तारीख को भी बढ़ा दिया गया है. अब इन व्हीकल्स को लॉकडाउन हटने के बाद अगले 10 दिनों तक और बेचा जा सकेगा. अभी तक BS-IV व्हीकल्स की बिक्री 31 मार्च 2020 तक होनी थी. 1 अप्रैल 2020 से देश में BS-VI एमिशन नॉर्म्स लागू हो रहे हैं. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने BS-IV व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख भी बढ़ाकर 30 अप्रैल 2020 कर दी है.
Story By: Pradeep Shah