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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने पुराने व नए सभी यात्री मोटर वाहनों और यात्री समेत माल को भी लाने ले जाने वाले मोटर वाहनों के लिए 1 जनवरी 2021 से फास्टैग (FASTag) अनिवार्य किया है. लेकिन राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा पर हाइब्रिड लेन्स में फास्टैग व कैश दोनों के जरिए पेमेंट की छूट 15 फरवरी 2021 तक रहेगी. यह बात मंत्रालय ने बयान जारी करके दी है. मंत्रालय ने बयान में स्पष्ट किया है कि वह 1 जनवरी 2021 से टोल प्लाजा पर 100 फीसदी ई-टोलिंग को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है.
कहा गया है कि फास्टैग लेन्स में केवल फास्टैग के जरिए टोल का भुगतान जारी रहेगा. बता दें कि देश में 1 जनवरी 2021 से सभी व्हीकल्स के लिए फास्टैग (FASTag) अनिवार्य होने वाले हैं. मंत्रालय के नवंबर के नोटिफिकेशन में कहा गया कि 1 जनवरी 2021 से नए व्हीकल के साथ-साथ 1 दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए वाहनों के लिए भी फास्टैग अनिवार्य होगा. सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 के मुताबिक, 1 दिसंबर 2017 से फास्टैग को सभी नए फोरव्हीलर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य किया गया है.
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व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए भी अनिवार्य
यह भी अनिवार्य किया गया है कि किसी ट्रान्सपोर्ट व्हीकल के फिटनेस सर्टिफिकेट का रिन्युअल, वाहन पर फास्टैग लगे होने के बाद ही हो सकेगा. नेशनल परमिट वाहनों के लिए फास्टैग को 1 अक्टूबर 2019 से अनिवार्य किया गया है. मंत्रालय ने यह भी कहा है कि नए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को लेते हुए भी मान्य फास्टैग अनिवार्य होगा. ऐसा इंश्योरेंस सर्टिफिकेट में संशोधन के जरिए होगा, जहां फास्टैग की आईडी की डिटेल्स को देखा जाएगा. यह नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा.