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DL, RC जैसे मोटर व्हीकल डॉक्युमेंट्स की वैधता अवधि फिर बढ़ी, 31 दिसंबर तक रहेंगे वैलिड

कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए आवश्यक शर्तों के कारण और अभी तक मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है.

कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए आवश्यक शर्तों के कारण और अभी तक मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है.

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PTI
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Government extends validity of driving licenses, other motor vehicle documents till December 31 due to covid19

Government extends validity of driving licenses, other motor vehicle documents till December 31 due to covid19 9 जून को जारी आखिरी परामर्श में इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया गया था.

सरकार ने एक बार फिर मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनिवार्य डॉक्युमेंट्स जैसे- ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट आदि की वैधता बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दी है. यानी इस बीच अगर किसी का ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य मोटर व्हीकल डॉक्युमेंट एक्सपायर हो रहे हैं तो उन्हें अमान्य नहीं माना जाएगा.

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देशभर में कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए आवश्यक शर्तों के कारण और अभी तक मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है. इससे पहले सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 30 मार्च और 9 जून को भी आदेश जारी कर मोटर व्हीकल डॉक्युमेंट्स की वैधता बढ़ाई थी. 9 जून को जारी आखिरी परामर्श में इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया गया था.

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आधिकारिक बयान के मुताबिक जिन दस्तावेजों की वैधता 1 फरवरी 2020 के बाद समाप्त हो चुकी है या 31 दिसंबर 2020 तक समाप्त हो जाएगी, वे 31 दिसंबर 2020 तक वैध माने जाएंगे. संबंधित प्राधिकारियों को इन्हें 31 दिसंबर 2020 तक वैध मानने का परामर्श दिया गया है. मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अंतर्गत व्हीकल्स के फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या अन्य दस्तावेज अनिवार्य होते हैं.

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