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सरकार ने कार कंपनियों को गाड़ी में बैठने वाले सभी यात्रियों के लिए ‘थ्री-पॉइंट’ सीट बेल्ट मुहैया कराना अनिवार्य कर दिया है.
Seat Belts Mandatory for all Front-Facing Passengers: सरकार ने कार कंपनियों को गाड़ी में बैठने वाले सभी यात्रियों के लिए ‘थ्री-पॉइंट’ सीट बेल्ट मुहैया कराना अनिवार्य कर दिया है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा कि यह नियम कार की पिछली सीट में बीच में बैठने वाले यात्री के लिए भी लागू होगी. इसका मतलब है कि कार कंपनियों को बीच वाले यात्री के लिए भी थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट मुहैया करानी होगी.
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गडकरी का बयान
गडकरी ने कहा, ‘‘मैंने इस प्रावधान वाली फाइल पर कल ही साइन किया है. इसके तहत कार कंपनियों को वाहन में बैठने वाले सभी यात्रियों के लिए थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट देना अनिवार्य कर दिया गया है.’’ इस प्रावधान के लागू होने का मतलब है कि किसी कार में बैठने वाले सभी यात्रियों के लिए थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट देना अब जरूरी होगा.
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फिलहाल कारों में सीट बेल्ट की ये है व्यवस्था
फिलहाल कार की अगली दोनों सीटों और पीछे की कतार में दो लोगों के लिए ही थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट दी जाती है. वहीं पिछली कतार वाली बीच की सीट के लिए सिर्फ टु-पॉइंट सीट बेल्ट ही आते हैं. सवारियों की सुरक्षा को देखते हुए सीट बेल्ट की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया है. गडकरी ने कहा कि देशभर में हर साल होने वाली करीब पांच लाख दुर्घटनाओं में करीब 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है.
(इनपुट - PTI)