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Income Tax Refund: नियमों के अनुसार सभी आईटीआर दाखिल करने वालों को 30 दिनों के भीतर अपने रिटर्न को सत्यापित करना आवश्यक है.
Income Tax Refund: कई टैक्सपेयर्स तय तारीख से पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपना रिटर्न जमा कर देते हैं. हालांकि वो इसे वेरिफाई करना भूल जाते हैं. नियमों के अनुसार सभी आईटीआर दाखिल करने वालों को 30 दिनों के भीतर अपने रिटर्न को सत्यापित करना आवश्यक है. जब कोई टैक्सपेयर्स अपने आईटीआर को वेरिफाई करने में विफल रहता है, तो ऐसे रिटर्न को प्रोसेसिंग के लिए नहीं लिया जाता है और नतीजन टैक्स रिफंड जारी नहीं किया जा सकता है.
31 लाख लोगों ने नहीं किया है वेरिफिकेशन
आईटीआर वेरिफिकेशन एक सरल प्रक्रिया है जिसे ऑनलाइन करने पर कुछ मिनटों से अधिक समय नहीं लगता है. हालांकि, 23 अगस्त तक के आंकड़ों से पता चलता है कि 31 लाख से अधिक करदाताओं को अभी भी अपने रिटर्न का वेरिफिकेशन करना बाकी है. आयकर वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार, 23 अगस्त तक 6.91 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए गए हैं, लेकिन टैक्सपेयर्स द्वारा केवल 6.59 करोड़ रिटर्न का वेरिफिकेशन किया गया है. चूंकि रिटर्न सत्यापन के लिए 30 दिन की समय सीमा कुछ दिनों में समाप्त होने वाली है, आयकर विभाग ने बुधवार को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर इससे जल्द से जल्द पूरा करने को लेकर आगाह किया है.
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IT विभाग ने क्या कहा?
आईटी विभाग ने कहा, “प्रिय करदाताओं, आज ही अपनी ई-फाइलिंग प्रक्रिया पूरी करें! फाइलिंग के 30 दिनों के भीतर अपना आईटीआर सत्यापित करना न भूलें. देर से वेरिफिकेशन करने पर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार लेट फीस लगाया जा सकता है. देरी न करें, आज ही अपना आईटीआर सत्यापित करे." आईटीआर का सत्यापन न करने से न केवल रिफंड में देरी होती है बल्कि 30 दिन की समाप्ति के बाद ऐसे रिटर्न को अमान्य भी माना जाता है.
आईटीआर वेरिफाई कैसे करें
आप अपने आईटीआर को आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी, नेटबैंकिंग और ऑफलाइन भी आसानी से सत्यापित कर सकते हैं. आधार ओटीपी के माध्यम से ई-सत्यापन के लिए, आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करना चाहिए और ई-फाइल टैब के तहत 'ई-सत्यापित रिटर्न' पर क्लिक करना चाहिए. यहां आप ई-वेरिफिकेशन का तरीका चुन सकते हैं और प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.