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सरकार ने शनिवार को कहा कि वह उन नागरिकों के अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (IDP) के रिन्युअल की सुविधा के लिए कदम लेगी, जिनकी आईडीपी की वैधता विदेश में रहते हुए खत्म हो गई है.
सरकार ने शनिवार को कहा कि वह उन नागरिकों के अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (IDP) के रिन्युअल की सुविधा के लिए कदम लेगी, जिनकी आईडीपी की वैधता विदेश में रहते हुए खत्म हो गई है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इस संबंध में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है. मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन के लिए टिप्पणी और सुझाव मंगाए गए हैं, ताकि उन नागरिकों के आईडीपी के नवीनीकरण की सुविधा दी जा सके, जिनकी आईडीपी की वैधता विदेश में रहते हुए खत्म हो गई है.
चिकित्सा प्रमाण पत्र की शर्त को भी हटाया जाएगा
मंत्रालय ने कहा कि यह देखने में आया है कि कुछ ऐसे नागरिक जो विदेश यात्रा कर रहे हैं और किसी दूसरे देश में हैं, उनके IDP की समय सीमा खत्म हो गई है और विदेश में इसके रिन्युअल की कोई व्यवस्था नहीं है. प्रस्ताव में देश में आईडीपी के लिए अनुरोध करते समय एक चिकित्सा प्रमाण पत्र और एक वैध वीजा की शर्तों को हटाना भी शामिल है.
ऐसे नागरिकों को सुविधा देने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन का प्रस्ताव है. नागरिक भारतीय दूतावास/मिशन अबरोड पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं और फिर आवेदक VAHAN पर जाएंगे जहां उन्हें संबंधित आरटीओ (रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस) द्वारा देखा जाएगा.
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इसके अलावा बयान में कहा गया है कि ऐसे कुछ देश हैं जहां वीजा ऑन अराइवल है और ऐसी स्थितियों में भारत में सफर से पहले IDP के लिए अप्लाई करते हुए वीजा उपलब्ध नहीं होता है. इसमें कहा कि नागरिक और शेयरधारक अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में ज्वॉइंट सेक्रेटरी (MVL, IT एंड Toll) को 30 दिन के भीतर भेज सकते हैं.
(Input: PTI)
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