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दुपहिया वाहनों की घट सकती हैं कीमतें, GST काउंसिल की मीटिंग से पहले वित्त मंत्री ने दिए संकेत

भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के साथ हुई बैठक में सीतारमण ने कहा कि दुपहिया वाहन पर जीएसटी दर में संशोधन के मामले पर जीएसटी परिषद की बैठक में गौर किया जायेगा.

भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के साथ हुई बैठक में सीतारमण ने कहा कि दुपहिया वाहन पर जीएसटी दर में संशोधन के मामले पर जीएसटी परिषद की बैठक में गौर किया जायेगा.

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PTI
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Two-wheelers neither luxury nor sin goods, merit GST rate revision, proposal would be taken up by the GST Council FM Nirmala Sitharaman Image: PTI

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को कहा कि टूव्हीलर न तो विलासिता का सामान है और न ही यह अहितकर सामान की श्रेणी में आता है. इसलिये इस पर माल एवं सेवाकर (GST) दर में संशोधन का मामला बनता है. भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के साथ हुई बैठक में सीतारमण ने कहा कि दुपहिया वाहन पर जीएसटी दर में संशोधन के मामले पर जीएसटी परिषद की बैठक में गौर किया जायेगा. सीआईआई की ओर से जारी वक्तव्य में यह जानकारी दी गई है. वित्त मंत्री का यह बयान गुरुवार से शुरू हो रही जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक से पहले आया है.

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वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से भी बाद में इसे जारी किया गया. दुपहिया वाहनों पर वर्तमान में 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगता है. बयान में कहा गया है, ‘‘दुपहिया वाहनों पर जीएसटी दर को कम करने के सवाल पर सीतारमण ने आश्वासन दिया कि यह सही मायनों में अच्छा सुझाव है क्योंकि वाहन की यह श्रेणी न तो भोग विलासिता की श्रेणी में आती है और न ही यह अहितकर वस्तु की श्रेणी में आती है, इसलिये इसमें दर में संशोधन का मामला बनता है. इस मुद्दे को जीएसटी परिषद के समक्ष रखा जायेगा.’’

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पिछले साल हीरो मोटोकॉर्प ने की थी अपील

पिछले साल देश की सबसे बड़ी टूव्हीलर मैन्युफैक्चरर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने सरकार से दुपहिया वाहन श्रेणी में जीएसटी दर में चरणबद्ध तरीके से कमी लाने का आग्रह किया था. इसकी शुरुआत 150 सीसी की मोटरसाइकिल को जीएसटी के 18 फीसदी स्लैब में लाकर की जा सकती है.

एएमआरजी एण्ड एससोसियेट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि मोटरसाइकिल, मोपेड और मोटर लगी साइकिल पर सबसे ऊंची 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगाया जाता है. देश के लाखों मध्यम वर्गीय परिवार के लिए आज दुपहिया वाहन मूलभूत जरूरत बन गया है. लेकिन जीएसटी के मामले में इसे भी तंबाकू, सिगार, पिस्तौल जैसी अहितकर वस्तुओं की श्रेणी में रखा गया है.

Cii Nirmala Sitharaman Gst