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PM SVANidhi Scheme : पीएम स्वनिधि स्कीम में मिलने वाले लोन के नियमित पुनर्भुगतान पर 7 फीसदी सालाना की ब्याज सब्सिडी है. (Pixabay)
Budget 2025 Annoucement on PM SVANidhi Scheme : बजट 2025 में वित्त मंत्री ने रेहड़ी-पटरी वालों के लिए बड़ा एलान किया है. प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना के तहत अब रेहड़ी पटरी वालों को भी क्रडिट कार्ड दिया जाएगा. इस कार्ड की लिमिट 30 हजार रुपये होगी. यानी इस कार्ड के जरिए रेहड़ी पटरी वाले या ऐसे अन्य वेंडर अपने कारोबार के लिए 30 हजार रुपये तक लोन सकते हैं. क्रेडिट कार्ड की ब्याज दरें मामूली होंगी. इस स्कीम को आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कोविड 19 के दौरान 2 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था.
कोविड19 लॉकडाउन के कारण व्यवसाय में नुकसान का सामना कर रहे रेहड़ी-पटरी वालों व छोटे मोटी दुकान वालों को अपना कारोबार फिर से खड़ा करने में मदद के लिए यह स्कीम लाई गई थी. सड़क किनारे ठेले या रेहड़ी-पटरी पर दुकान चलाने वालों, फल-सब्जी, लॉन्ड्री, सैलून और पान की दुकानें लगाने वाले भी पीएम स्वनिधि के तहत लोन ले सकते हैं. समय से लोन चुकाने पर और भी रियायतें मिलती हैं.
कुल कितना मिलता है लोन
पीएम स्वनिधि योजना के तहत बैंक से कुल 50 हजार रुपये तक लोन ले सकते हैं.
1st Tranche – 10,000 रुपये तक का लोन, 12 महीने के लिए
2nd Tranche – कम से कम 15,000 रुपये और अधिकतम 20,000 रुपये तक का लोन, 18 महीने के लिए
3rd Tranche – कम से कम 30,000 रुपये और अधिकतम 50,000 रुपये तक का लोन, 36 महीने के लिए
कर्ज के लिए किसी तरह की गारंटी नहीं
कर्ज के लिए किसी तरह की गारंटी नहीं ली जाएगी. लोन का मासिक किस्तों में भुगतान करना होगा. पीएम स्वनिधि स्कीम में मिलने वाले लोन के नियमित पुनर्भुगतान पर 7 फीसदी सालाना की ब्याज सब्सिडी है. ब्याज सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में तिमाही आधार पर आएगी. लोन का समय से पहले भुगतान करने पर सब्सिडी एक ही बार में खाते में आ जाएगी. साथ ही तय तरीके से डिजिटल ट्रांजेक्शन करने वालों के लिए 1200 रुपये सालाना तक का कैशबैक भी मिलता है. पहले लोन के समय पर और जल्द भुगतान की स्थिति में लाभार्थी अधिक लोन प्राप्त करने का पात्र हो जाता है.
कौन देगा लोन
स्कीम के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, सहकारी बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूंशंस और एसएचजी बैंक लोन उपलब्ध कराएंगे. स्कीम के लिए इंप्लीमेंटेशन पार्टनर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (SIDBI) है. लाभार्थी के लिए अनिवार्य केवाईसी दस्तावेज आधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र हैं. इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा कार्ड, पैन कार्ड भी केवाईसी दस्तावेजों में शामिल हैं. यह लोन देशभर में फैले कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के जरिए भी लिया जा सकता है.
अप्लाई करने की प्रक्रिया व शर्तें
पीएम स्वनिधि के तहत लोन के लिए अप्लाई करने के लिए वेंडर का मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना जरूरी है. पीएम स्वनिधि योजना का लाभ उठाने के लिए pmsvanidhi.mohua.org.in या मोबाइल ऐप की मदद से अप्लाई किया जा सकता है.
लोन के लिए अप्लाई करने के लिए अपने क्षेत्र के बैंकिंग कॉरस्पोन्डेंट/ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के एजेंट से भी संपर्क किया जा सकता है.
लोन के लिए अप्लाई करने के लिए योग्य हैं या नहीं और सर्वेक्षण सूची में नाम है या नहीं यह वेबसाइट से पता किया जा सकता है. जिन विक्रेताओं का नाम सर्वेक्षण सूची में है लेकिन उनके पास पहचान पत्र या सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग नहीं है, वे भी लाभ उठा सकते हैं. ऐसे विक्रेताओं को वेब पोर्टल से एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग जारी किया जाएगा.
यह स्कीम उन विक्रेताओं के लिए भी है, जो शहरी इलाकों के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और शहर/कस्बे में आकर बिक्री करते हैं व सर्वेक्षण में शामिल नहीं हो पाए हैं. ऐसे विक्रेताओं को यूएलबी/टाउन वेंडिंग कमिटी से सिफारिश पत्र यानी लेटर ऑफ रिकमंडेशन प्राप्त करना होगा. इसके अलावा शहरी स्थानीय निकाय को सामान्य आवेदन के जरिए भी अनुरोध किया जा सकता है.