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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घर खरीदारों को बजट में बड़ी राहत दी है.
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Budget 2019 in Hindi: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घर खरीदारों को बजट में बड़ी राहत दी है. सीधे तौर पर टैक्स स्लैब भले ही न बदला हो लेकिन होम लोन पर टैक्स बचाने का ज्यादा मौका दिया है. वित्त मंत्री ने शुक्रवार को कहा कि मार्च, 2020 तक के होम लोन पर दिए घर खरीदारों को अब अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये के ब्याज पर टैक्स छूट मिलेगी.
वित्त मंत्री के बजट प्रस्ताव के अनुसार, किफायती आवास को 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त टैक्स कटौती के रूप में और ज्यादा प्रोत्साहन दिया गया है. यह अतिरिक्त कटौती 45 लाख रुपये तक के मूल्य वाले मकानों की खरीद के लिए 31 मार्च, 2020 तक लिए गए लोन पर चुकाए गए 2 लाख रुपये के ब्याज पर मिलने वाली टैक्स कटौती के अलावा होगी.
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वित्त मंत्री ने कहा, ‘इस कदम की बदौलत किफायती मकान खरीदने वाले व्यक्ति को अब 3.5 लाख रुपये की बढ़ी हुई ब्याज संबंधी टैक्स कटौती का लाभ मिलेगा. इससे मध्यम वर्ग के मकान खरीदारों को 15 वर्षों की अपनी कर्ज अवधि के दौरान लगभग 7 लाख रुपये का लाभ मिलेगा.’ उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य कर प्रशासन को सरल बनाना और पारर्दिशता लाना है.
अंतरिम बजट में भी मिली थी छूट
पूर्व वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अपने अंतरिम बजट 2019 भाषण में दूसरे हाउस प्रॉपर्टी पर नोशनल रेंट पर आयकर से छूट का एलान किया था. इसके अलावा, मकान की बिक्री से मिले 2 करोड़ रुपये तक के कैपिटल गेन टैक्स को एक की जगह दो मकान में निवेश करने की अनुमति अंतरिम बजट में दी गई थी. हालांकि, इस सुविधा का लाभ जीवन में एक बार ही उठाया जा सकता है.
फिलहाल, सेल्फ आक्यूपाइड घर पर होम लोन की प्रिंसिपल अमाउंट और ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ ले सकता है. आयकर की धारा 80 सी के तहत, लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर सालाना 1.5 लाख रुपये तक की छूट ली जा सकती है. वहीं, आयकर की धारा 24 के तहत सालाना 2 लाख रुपये तक के ब्याज टैक्स डिडक्शन का फायदा लिया जा सकता है.