scorecardresearch

घर खरीदारों को बड़ी राहत! होम लोन के ब्याज पर मिलेगी 1.5 लाख रुपये ज्यादा टैक्स छूट, जानिए पूरी डिटेल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घर खरीदारों को बजट में बड़ी राहत दी है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घर खरीदारों को बजट में बड़ी राहत दी है.

author-image
Ashutosh Ojha
एडिट
New Update
good news for home loan buyers, budget 2019, Home loan Buyers, big boost to affordable housing, budget 2019 india, budget 2019 live, union budget 2019, budget 2019 highlights, budget 2019 news, new budget 2019, union budget, 2019 budget live, live budget 2019, budget news, आम बजट 2019, बजट 2019-20, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मोदी 2.0, भारत का बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घर खरीदारों को बजट में बड़ी राहत दी है.

good news for home loan buyers, budget 2019, Home loan Buyers, big boost to affordable housing, budget 2019 india, budget 2019 live, union budget 2019, budget 2019 highlights, budget 2019 news, new budget 2019, union budget, 2019 budget live, live budget 2019, budget news, आम बजट 2019, बजट 2019-20, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मोदी 2.0, भारत का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घर खरीदारों को बजट में बड़ी राहत दी है.

Budget 2019 in Hindi: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घर खरीदारों को बजट में बड़ी राहत दी है. सीधे तौर पर टैक्स स्लैब भले ही न बदला हो लेकिन होम लोन पर टैक्स बचाने का ज्यादा मौका दिया है. वित्त मंत्री ने शुक्रवार को कहा कि मार्च, 2020 तक के होम लोन पर दिए घर खरीदारों को अब अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये के ब्याज पर टैक्स छूट मिलेगी.

Advertisment

वित्त मंत्री के बजट प्रस्ताव के अनुसार, किफायती आवास को 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्‍त टैक्‍स कटौती के रूप में और ज्‍यादा प्रोत्‍साहन दिया गया है. यह अतिरिक्‍त कटौती 45 लाख रुपये तक के मूल्‍य वाले मकानों की खरीद के लिए 31 मार्च, 2020 तक लिए गए लोन पर चुकाए गए 2 लाख रुपये के ब्‍याज पर मिलने वाली टैक्‍स कटौती के अलावा होगी.

ये भी पढ़ें...Budget 2019: बजट एलान के बाद जानिए क्या हुआ सस्ता, क्या हुआ महंगा

वित्त मंत्री ने कहा, ‘इस कदम की बदौलत किफायती मकान खरीदने वाले व्‍यक्ति को अब 3.5 लाख रुपये की बढ़ी हुई ब्‍याज संबंधी टैक्‍स कटौती का लाभ मिलेगा. इससे मध्‍यम वर्ग के मकान खरीदारों को 15 वर्षों की अपनी कर्ज अवधि के दौरान लगभग 7 लाख रुपये का लाभ मिलेगा.’ उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य कर प्रशासन को सरल बनाना और पारर्दिशता लाना है.

अंतरिम बजट में भी मिली थी छूट

पूर्व वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अपने अंतरिम बजट 2019 भाषण में दूसरे हाउस प्रॉपर्टी पर नोशनल रेंट पर आयकर से छूट का एलान किया था. इसके अलावा, मकान की बिक्री से मिले 2 करोड़ रुपये तक के कैपिटल गेन टैक्स को एक की जगह दो मकान में निवेश करने की अनुमति अंतरिम बजट में दी गई थी. हालांकि, इस सुविधा का लाभ जीवन में एक बार ही उठाया जा सकता है.

फिलहाल, सेल्फ आक्यूपाइड घर पर होम लोन की प्रिंसिपल अमाउंट और ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ ले सकता है. आयकर की धारा 80 सी के तहत, लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर सालाना 1.5 लाख रुपये तक की छूट ली जा सकती है. वहीं, आयकर की धारा 24 के तहत सालाना 2 लाख रुपये तक के ब्याज टैक्स डिडक्शन का फायदा लिया जा सकता है.