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Union Budget 2021 for Income Tax: बुजुर्गों को ITR फाइलिंग से राहत, होम लोन लेने वालों को भी मिला तोहफा

Union Budget 2021 for Income Tax: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को बजट 2021 लोकसभा में पेश किया.

Union Budget 2021 for Income Tax: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को बजट 2021 लोकसभा में पेश किया.

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Ritika Singh
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Union Budget 2021 for Income Tax: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) सोमवार को बजट 2021 लोकसभा में पेश कर दिया. टैक्सपेयर्स के मामले में इस बार के बजट में दो बड़े एलान हुए हैं. पहला एलान यह हुआ है कि 75 साल से ज्यादा उम्र के ऐसे बुजुर्ग ​(Senior Citizen) जो केवल पेंशन और जमा से होने वाली ब्याज आय पर निर्भर हैं, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग (ITR) की जरूरत नहीं होगी. भुगतानकर्ता बैंक उनकी आय पर आवश्यक टैक्स की कटौती कर लेगा. हालांकि इस लाभ के लिये जरूरी है कि पेंशन और ब्याज आय एक ही बैंक में आये. वहीं जिन वरिष्ठ नागरिकों की आय के पेंशन व बैंक जमा से ब्याज आय के अलावा अन्य स्रोत भी हैं, उन्हें आयकर रिटर्न भरना होगा.

दूसरा बड़ा एलान होम लोन लेने वालों के लिए रहा. सस्ते मकान की खरीद के लिए होम लोन के ब्याज पेमेंट पर 1.5 लाख रुपये तक के अतिरिक्त टैक्स डिडक्शन को और एक साल बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है. यानी अब करदाता इस अतिरिक्त डिडक्शन का लाभ 31 मार्च 2022 तक ले सकेंगे.

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बता दें कि सरकार ने बजट 2019 में होम लोन के ब्याज पेमेंट पर 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त कटौती के लिए प्रावधान किया था. इसके लिए आयकर कानून में नया सेक्शन 80EEA जोड़ा गया था. हालांकि इसका फायदा केवल वही लोग ले सकते थे, जिन्होंने अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के बीच लोन लिया हो. बजट 2020 में इस डेडलाइन को एक साल के लिए बढ़ाया गया. अब बजट 2021 में एक बार फिर इस राहत को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है. मार्च 2022 तक होम लोन लेने वाले यह फायदा ले सकेंगे.

ब्याज पेमेंट पर कुल 3.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन

होम लोन के ब्याज पेमेंट पर पहले से सेक्शन 24 के तहत 2 लाख रुपये तक का टैक्स डिडक्शन मिलता है. सेक्शन 80EEA के तहत ब्याज पेमेंट पर 1.5 लाख रुपये तक के अतिरिक्त डिडक्शन को मिलाकर होम लोन के ब्याज पर कुल 3.5 लाख रुपये तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है. वहीं प्रिंसिपल अमाउंट पर सेक्शन 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन मिलता है.

टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं

बजट 2021 में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. परंपरागत आयकर स्लैब इस तरह है-

डायरेक्ट टैक्स के मामले में ये एलान भी हुए

  • असेसमेंट की रीओपनिंग के लिए टाइम लिमिट को मौजूदा 6 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष किया जाना. ​गंभीर टैक्स चोरी के ऐसे मामलों में जहां एक वर्ष में 50 लाख या इससे अधिक की आय छिपाने का प्रमाण है, उनमें असेसमेंट की रीओपनिंग 10 साल तक किए जा सकने का प्रस्ताव
  • विभिन्न पीएफ में कर्मचारी की ओर से साल में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा के अंशदान से होने वाली ब्याज आय पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव
  • साल में 50 लाख रुपये से ज्यादा की खरीद पर 0.1 फीसदी टीडीएस लगाया जाए. हालांकि यह केवल उन लोगों तक सीमित रहेगा, जिनका टर्नओवर 10 करोड़ रुपये से ज्यादा है.
  • छोटे करदाताओं के लिए मुकदमेबाजी को और कम करने के लिए विवाद समाधान समिति ​गठित करने का प्रस्ताव. यह समिति फेसलेस

    तरीके से काम करेगी और 50 लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम और 10 लाख रुपये तक की विवादित आय वाला कोई भी व्यक्ति समिति की सहायता ले सकेगा.

  • फेसलेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाने का प्रस्ताव. नेशनल फेसलेस अपीलेट ट्रिब्यूनल केन्द्र बनाए जाएंगे और ट्रिब्यूनल व अपीलकर्ता के बीच सारी कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक होगी. व्यक्तिगत सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी.
  • अनिवासी भारतीयों यानी NRI को देश लौटने पर फॉरेन रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट से आय के मामले होने वाली मुश्किलों को दूर करने के लिए नियम अधिसूचित करने का प्रस्ताव
  • 95 फीसदी लेन देन डिजिटली करने वालों के लिए टैक्स ऑडिट की लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव
  • रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट्स/इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स में लाभांश के भुगतान को टीडीएस से छूट देने का प्रस्ताव
  • विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए लाभांश आय पर कमतर सुलह दर पर टैक्स डिडक्शन का प्रस्ताव
  • अगर टैक्स रेट मिनिमम अल्टरनेट टैक्स रेट से कम है तो विदेशी कंपनी के लिए डिविडेंड भुगतान को मिनिमम अल्टरनेट टैक्स से छूट देने का प्रस्ताव
  • किफायती आवास प्रॉजेक्ट्स 31 मार्च 2020 तक टैक्स हॉलिडे का लाभ ले सकते हैं.
  • प्रवासी श्रमिकों के लिए सस्ते किराए के घरों की सप्लाई को बढ़ावा देने के लिए अधिसूचित किफायती किराया आवास प्रॉजेक्ट्स के लिए नया टैक्स एग्जेंप्शन लाए जाने का प्रस्ताव
  • एंप्लॉयर द्वारा कर्मचारियों का अंशदान वक्त पर उनके प्रोविडेंट फंड व अन्य वेलफेयर फंड में जमा न करने पर, देरी से जमा किए गए अंशदान पर एंप्लॉयर को डिडक्शन का लाभ नहीं मिलेगा.
  • स्टार्टअप्स के लिए टैक्स हॉलिडे का दावा करने के लिए पात्रता अवधि और स्टार्टअप्स में निवेश करने के लिए पूंजी लाभ छूट को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने का प्रस्ताव

बजट 2021 लाइव अपडेट्स: Union Budget 2021 Live News Updates: 

बजट 2020 की घोषणाएं

बजट 2020 में वैकल्पिक आयकर स्लैब्स की घोषणा की गई. अब करदाताओं को पुराना परंपरागत इनकम टैक्स स्लैब और नया वैकल्पिक टैक्स स्लैब दोनों उपलब्ध हैं. वैकल्पिक टैक्स स्लैब इस तरह है-

याद रखें कि वैकल्पिक टैक्स स्लैब अपनाने वाले आयकरदाता कुछ डिडक्शंस और एग्जेंप्शन का फायदा नहीं ले पाएंगे.

सस्ते मकान की खरीद के लिए 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त कटौती को एक साल बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया. सरकार ने बजट 2019 में होम लोन के ब्याज पेमेंट पर 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त कटौती के लिए प्रावधान किया था. इसके लिए आयकर कानून में नया सेक्शन 80EEA जोड़ा गया था. हालांकि इसका फायदा केवल वही लोग ले सकते थे, जिन्होंने अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के बीच लोन लिया हो. बजट 2020 में इस डेडलाइन को एक साल के लिए बढ़ाया गया. होम लोन के ब्याज पेमेंट पर पहले से सेक्शन 24 के तहत 2 लाख रुपये तक का टैक्स डिडक्शन मिलता है. वहीं प्रिंसिपल अमाउंट पर सेक्शन 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन मिलता है.

  • कंपनियों और म्यूचुअल फंड्स की ओर से दिए जाने वाले डिविडेंड पर DDT खत्म कर दिया गया.
  • ओवरसीज रेमिटेंस और ओवरसीज टूर पैकेज की बिक्री पर TCS वसूल करने के लिए आयकर कानून के सेक्शन 206C में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया. सेक्शन 206C के तहत नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति 7 लाख रुपये या इससे ज्यादा अमाउंट एक वित्त वर्ष में भारत के बाहर LRS के तहत रेमिटेंस के रूप में भेजता है तो 5 फीसदी की दर से TCS देय होगा. अगर ऑथराइज्ड डीलर या टूर पैकेज विक्रेता को PAN या आधार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो TCS की दर 10 फीसदी होगी. हालांकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर इसका रिफंड पाया जा सकेगा.
  • स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कर में रियायत
  • डायरेक्ट टैक्स की मुकदमेबाजी कम करने के लिए विवाद से विश्वास स्कीम की घोषणा.

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