/financial-express-hindi/media/post_banners/FsazsfXI6RCR1YjcJ48b.jpg)
रेकरिंग पेमेंट के ऑटो डेबिट रूल 1 अक्टूबर 2021 से बदल जाएंगे.
क्या आप बिजली, पानी या मोबाइल के हर महीने जेनरेट होने वाले बिल के पेमेंट के लिए रेकरिंग ऑटो डेबिट पेमेंट का सहारा लेते हैं? अगर हां, तो आरबीआई के निर्देशों के मुताबिक 1 अक्टूबर, 2021 से इसके नियम बदल जाएंगे. अगर ऑटो डेबिट के जरिये आप 5000 रुपये से अधिक का पेमेंट करते हैं तो बैंक आपसे Additional Factor Authentication की मांग कर सकते हैं.
क्या है नया नियम?
1 अक्टूबर, 2021 से लागू होने वाले नए Additional Factor Authentication नियम के मुताबिक बैंक को किसी भी ऑटो डेबिट पेमेंट के जरिये अकाउंट से पैसे डेबिट करने की अनुमति के लिए ग्राहक को 24 घंटे पहले एक नोटिफिकेशन भेजना होगा. कस्टमर के खाते से पैसा तभी डेबिट होगा, जब वह इसे कन्फर्म करेगा. यह नोटिफिकेशन आपको एसएमएस या ई-मेल से मिल सकता है. नोटिफिकेशन कार्ड होल्डर को मर्चेंट, ट्रांजेक्शन अमाउंट, डेबिट की तारीख और समय, ट्रांजेक्शन रेफरेंस नबर/ई-मैंडेट और डेबिट की वजह के बारे में जानकारी देगा. कार्डहोल्डर को किसी खास ट्रांजेक्शन या ई-मैंडेट को छोड़ देने का विकल्प मिलेगा.
आपको क्या करना चाहिए?
इसलिए कार्ड के जरिये पेमेंट करने वाले कस्टमर्स को अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से अपना सही मोबाइल नंबर लिंक कराना लेना चाहिए या इसे अपडेट करा लेना चाहिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए. अगर ऑटो डेबिट के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर आपके बैंक का हो तो यह नया नियम म्यूचुअल फंड एसआईपी, इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट और दूसरे रेकरिंग पेमेंट पर लागू नहीं होगा.
घर बैठे मिल जाएगा सिम, Aadhaar के जरिए आसानी से बदल सकेंगे कनेक्शन, जानिए कितनी लगेगी फीस
इन पेमेंट्स पर पड़ेगा असर
नए नियम से डेबिट, क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट से किए जाने वाले Netflix, Amazon Prime, Music Apps Spotify, Apple Music, मोबाइल बिल के पेमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम और यूटिलिटी बिल के पेमेंट प्रभावित होंगे. यह ध्यान देने की जरूरत है कि Additional Factor Authentication रेकरिंग ट्रांजेक्शन के लिए है, सिर्फ एक बार किए जाने वाले पेमेंट के लिए नहीं. रेकरिंग पेमेंट का मतलब बार-बार किए जाने वाले पेमेंट से है, जैसे- इलेक्ट्रिसिटी बिल या मोबाइल बिल.