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Post Office KVP Scheme: किसान विकास पत्र भारत सरकार द्वारा जारी वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जहां तय अवधि में पैसा दोगुना हो जाता है.
Post Office KVP Scheme: किसान विकास पत्र (KVP) भारत सरकार द्वारा जारी किया एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जहां एक तय अवधि में आपका पैसा दोगुना हो जाता है. किसान विकास पत्र देश के सभी डाकघरों और बड़े बैंकों में मौजूद है. इसका मेच्योरिटी पीरियड अभी 124 महीने है. इसमें न्यूनत निवेश 1000 रुपये का होता है. अधिकतम निवेश की कोई लिमिट नहीं है. खासतौर से ये प्लान किसानों के लिए बनाया गया है, ताकि वो लंबे समय के आधार पर अपने पैसे बचा सकें. लेकिन इस स्कीम में कोई भी भारत का वयस्क नागरिक निवेश कर सकता है. मेच्योरिटी पीरियड 124 महीने होने का मतलब है कि अगर आप लांग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो किसान विकास पत्र बेहतर विकल्प हो सकता है.
KVP: स्कीम की खासियत
यह उन निवेशकों के लिए एक अच्छी योजना है जो जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं हैं पर उनके पास अतिरिक्त पैसा है और वे सुनिश्चित रिटर्न की तलाश कर रहे हैं. वर्तमान नियमों के अनुसार, KVP प्रमाणपत्र सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ–साथ भारत के डाकघरों से भी खरीदे जा सकते हैं. यह स्कीम इनकम टैक्स अधिनियम 80C के तहत नहीं आती. लिहाजा जो भी रिटर्न आएगा उसमें टैक्स लगेगा. इस स्कीम में TDS की कटौती नहीं की जाती है. किसान विकास पत्र में मौजूदा इंट्रेस्ट रेट 6.9 फीसदी है. आपको अपने निवेश पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा. इस लिहाज से अगर आप 5 लाख रुपये निवेया करते हैं तो 124 महीने बाद आपका पैसा 10 लाख हो जाएगा.
ज्वॉइंट अकाउंट की भी सुविधा
किसान विकास पत्र में निवेश करने वाले की उम्र कम से कम 18 साल होना जरूरी है. इसमें सिंगल अकाउंट के अलावा ज्वॉइंट अकाउंट की भी सुविधा है. वहीं यह योजना नाबालिगों के लिए भी मौजूद है, जिसकी देखरेख अभिभावक को करना होता है. यह योजना हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF या NRI को छोड़कर ट्रस्ट के लिए भी लागू है.
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1000 रुपये के सर्टिफिकेट से शुरू
KVP में 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये और 50,000 रुपये तक के सर्टिफिकेट हैं, जिन्हें खरीदे जा सकते हैं.
जरूरी डॉक्युमेंट्स
- KYC प्रक्रिया के लिए पहचान प्रमाण
आधार कार्ड
पैन कार्ड
वोटर आईडी कार्ड
ड्राइविंग लाइसेंस
पासपोर्ट
- KVP आवेदन पत्र
- एड्रेस प्रूफ
- डेथ आफ बर्थ सर्टिफिकेट
कैसे खोलें अकाउंट
- इसके लिए आप पास के किसी भी डाकघर में जाकर फॉर्म भरकर अकाउंट खोल सकते हैं. इसके अलावा फॉर्म आनलाइन भी डाउनलोड किया जा सकता है.
- फॉर्म पर पूरा नाम, जन्मतिथि और नामांकित व्यक्ति का पता लिखा होना चाहिए.
- फॉर्म में परचेज अमाउंट की मात्रा स्पष्ट रूप से लिखी गई होनी चाहिए.
- KVP फॉर्म की राशि का भुगतान चेक या नकद के माध्यम से किया जा सकता है.
- चेक के माध्यम से भुगतान कर रहे हैं, तो कृपया फॉर्म पर चेक नंबर की जानकारी लिखें.
- फॉर्म में स्पष्ट करें KVP एकल या ज्वॉइंट ‘ए‘ या ज्वॉइंट ‘बी‘ सदस्यता, किस आधार पर खरीदा जा रहा है.
- यदि इसे ज्वॉइंट रूप से खरीदा जाता है, तो दोनों लाभार्थियों के नाम लिखें.
- अगर लाभार्थी नाबालिग है, तो उसकी जन्म तिथि (DOB), माता–पिता का नाम, अभिभावक का नाम लिखें.
- फॉर्म जमा करने पर लाभार्थी के नाम, मेच्योरिटी तिथि और मेच्योरिटी राशि के साथ किसान विकास प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा.