/financial-express-hindi/media/post_banners/rvRWQpUCKY7qr7kj5a2k.jpg)
इस बार भी कोरोना महामारी के साये में बजट पेश होगा तो उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि वित्त मंत्री कोरोना मरीजों व उनके परिवार के लिए कुछ घोषणाएं कर सकती हैं.
Budget 2022 Expectations: अगले वित्त सत्र 2022-23 के लिए बजट पेश होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अगले महीने 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) अगला बजट पेश कर सकती हैं. यह उनका चौथा बजट होगा. आम बजट से आम से लेकर खास की उम्मीदें जुड़ी होती हैं. इस बार भी चूंकि कोरोना महामारी के साये में बजट पेश होगा तो उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि वित्त मंत्री कोरोना मरीजों व उनके परिवार के लिए कुछ घोषणाएं कर सकती हैं.
महामारी के चलते कई लोगों के रोजगार खत्म हो गए तो कुछ लोगों के आय में गिरावट हुई, ऐसे में आम लोग वित्त मंत्री की तरफ बड़ी उम्मीदों से देख रहे हैं. आगामी बजट में कोरोना मरीज व उनके परिवार को वित्त मंत्री से क्या उम्मीद कर रहे हैं और उन्हें किस प्रकार राहत दी जा सकती है, इसे लेकर फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन ने टैक्स एक्सपर्ट से बातचीत की है.
फिलहाल वैध हैं लाखों MSME के मौजूदा लाइसेंस, 31 दिसंबर थी नए पोर्टल पर स्विच करने की डेडलाइन
Budget 2022 से ये हैं उम्मीदें
- कोरोना महामारी के दौरान कई कोरोना मरीजों व उनके परिवारों को केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, कंपनियों, दोस्तों व समाज सेवकों से वित्तीय सहायता मिली लेकिन बहुत से लोगों को यह पूरी लड़ाई अपने बूते लड़नी पड़ी. इसे लेकर टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे लोगों को कोरोना के इलाज पर हुए खर्च पर डिडक्शन का फायदा देने पर सरकार विचार कर सकती है. टैक्समैन के डिप्टी जनरल मैनेजर नवीन वाधवा ने जानकारी दी कि सरकार ने 25 जून 2021 की तारीख में सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी किया था जिसके तहत कोरोना के इलाज पर खर्च के लिए कंपनी या किसी अन्य शख्स से मिली मदद पर इनकम टैक्स एग्जेम्प्शन का प्रावधान किया गया.
- कोरोना के चलते जान गंवा चुके टैक्सपेयर्स के परिवार को उसकी कंपनी से मिली वित्तीय सहायता पर बिना किसी लिमिट के एग्जेंप्शन मिलेगा और अगर यह वित्तीय सहायता किसी अन्य शख्स से मिली है तो कुल 10 लाख रुपये पर एग्जेम्प्शन मिलेगा. केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक इसके लिए जरूरी वैधानकि संशोधन किए जाएंगे लेकिन यह अभी तक नहीं हो सका है. ऐसे में केंद्रीय वित्त मंत्री इसे लेकर आगामी बजट में जरूरी संशोधनों का ऐलान कर सकती हैं.
- इनकम टैक्स के सेक्शन 80डी के तहत वरिष्ठ नागरिकों को 50 हजार रुपये तक का डिडक्शन मिलता है. हालांकि यह फायदा उन्हें तभी मिलता है, जब वह किसी हेल्थ इंश्योरेंस के तहत कवर नहीं हैं. वाधवा का कहना है कि वित्त मंत्री को सेक्शन 80डी के तहत सभी उम्र के लोगों को डिडक्शन का फायदा देने पर विचार करना चाहिए जो उन्होंने कोरोना संक्रमण के लिए खुद के या अपने परिवार के किसी सदस्य के इलाज पर खर्च किया हो.