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कारोबारियों को 30 जून तक कस्टम अथॉरिटीज के पास बांड की बजाय अंडरटेकिंग देकर विदेशों से कारोबार की अनुमति मिल गई है.
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने आयात-निर्यात करने वाले कारोबारियों को बड़ी राहत दी है. आज शनिवार 8 मई को सीबीआईसी ने कस्टम अथॉरिटीज के पास बिना बांड्स के कारोबारियों को विदेशों को सामान भेजने और वहां से मंगवाने की मंजूरी दी है. हालांकि कारोबारियों को यह सुविधा जून के अंत तक ही मिलेगी. यह कदम कोरोना के चलते एग्जिम ट्रेड में कोई देरी या रुकावट न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है. सीबीआईसी द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक 30 जून तक आयातकों और निर्यातकों को बांड्स के बदले में कस्टम अथॉरिटीज के पास महज एक अंडरटेकिंग देना होगा. सीबीआईसी द्वारा दी गई इस राहत से अंतरराष्ट्रीय कारोबार में बढ़ोतरी होगी और कारोबारी गतिविधियां इस महामारी के दौरान भी जारी रहेंगी.
CBIC restores the facility under Circular No. 17/2020 for trade by providing option to submit an undertaking in lieu of bond upto June 30, 2021 to ensure that there are no delays or disruption in EXIM trade due to #COVID19 pandemic by issuing Circular No.09/2021-Customs. pic.twitter.com/vQn8QhM3oH
— CBIC (@cbic_india) May 8, 2021
कारोबारियों ने सीबीआईसी से किया था अनुरोध
इनडायरेक्ट टैक्स बॉडी ने कहा कि कस्टम क्लियरेंस के कुछ मामलों में बांड्स के बदले अंडरटेकिंग स्वीकार करने के लिए कारोबारियों ने अनुरोध किया था. यह अनुरोध देश के कई हिस्सों में लगाए गए लॉकडाउन/रिस्ट्रिक्शंस के चलते कारोबारी कठिनाइयों के चलते किया गया. सामानों की कस्टम क्लियरेंस शीघ्रता से आगे बढ़ाने और कस्टम कंट्रोल व कानूनी कारोबार की सहूलियतों के बीच संतुलन बनाने के लिए बांड सबमिट करने की जरूरत के नियम में ढील दी गई है.
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15 जुलाई तक सबमिट करना होगा बांड
सीबीआईसी ने जो सर्कुलर जारी किया है, उसके मुताबिक 30 जून तक कारोबारियों को कस्टम अथॉरिटीज के पास बांड की बजाय अंडरटेकिंग देकर विदेशों से कारोबार की अनुमति दी है. हालांकि कारोबारियों को 15 जुलाई 2021 तक इस अंडरटेकिंग को पूरा करना होगा यानी कि इसके बदले में बांड देना होगा. पिछले साल 2020 में भी कोरोना महामारी के चलते सीबीआईसी ने कारोबारियों को कस्टम अथॉरिटीज के पास बिना बांड जमा किए विदेशों से आयात-निर्यात की मंजूरी दी थी.