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आयात-निर्यात करने वाले कारोबारियों को बड़ी राहत, 30 जून तक बिना बांड कर सकेंगे विदेशों से कारोबार

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने विदेशों से कारोबार करने वाले कारोबारियों को बड़ी राहत दी है.

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने विदेशों से कारोबार करने वाले कारोबारियों को बड़ी राहत दी है.

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FE Online
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CBIC allows import export of goods without furnishing bonds to Customs

कारोबारियों को 30 जून तक कस्टम अथॉरिटीज के पास बांड की बजाय अंडरटेकिंग देकर विदेशों से कारोबार की अनुमति मिल गई है.

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने आयात-निर्यात करने वाले कारोबारियों को बड़ी राहत दी है. आज शनिवार 8 मई को सीबीआईसी ने कस्टम अथॉरिटीज के पास बिना बांड्स के कारोबारियों को विदेशों को सामान भेजने और वहां से मंगवाने की मंजूरी दी है. हालांकि कारोबारियों को यह सुविधा जून के अंत तक ही मिलेगी. यह कदम कोरोना के चलते एग्जिम ट्रेड में कोई देरी या रुकावट न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है. सीबीआईसी द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक 30 जून तक आयातकों और निर्यातकों को बांड्स के बदले में कस्टम अथॉरिटीज के पास महज एक अंडरटेकिंग देना होगा. सीबीआईसी द्वारा दी गई इस राहत से अंतरराष्ट्रीय कारोबार में बढ़ोतरी होगी और कारोबारी गतिविधियां इस महामारी के दौरान भी जारी रहेंगी.

कारोबारियों ने सीबीआईसी से किया था अनुरोध

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इनडायरेक्ट टैक्स बॉडी ने कहा कि कस्टम क्लियरेंस के कुछ मामलों में बांड्स के बदले अंडरटेकिंग स्वीकार करने के लिए कारोबारियों ने अनुरोध किया था. यह अनुरोध देश के कई हिस्सों में लगाए गए लॉकडाउन/रिस्ट्रिक्शंस के चलते कारोबारी कठिनाइयों के चलते किया गया. सामानों की कस्टम क्लियरेंस शीघ्रता से आगे बढ़ाने और कस्टम कंट्रोल व कानूनी कारोबार की सहूलियतों के बीच संतुलन बनाने के लिए बांड सबमिट करने की जरूरत के नियम में ढील दी गई है.

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15 जुलाई तक सबमिट करना होगा बांड

सीबीआईसी ने जो सर्कुलर जारी किया है, उसके मुताबिक 30 जून तक कारोबारियों को कस्टम अथॉरिटीज के पास बांड की बजाय अंडरटेकिंग देकर विदेशों से कारोबार की अनुमति दी है. हालांकि कारोबारियों को 15 जुलाई 2021 तक इस अंडरटेकिंग को पूरा करना होगा यानी कि इसके बदले में बांड देना होगा. पिछले साल 2020 में भी कोरोना महामारी के चलते सीबीआईसी ने कारोबारियों को कस्टम अथॉरिटीज के पास बिना बांड जमा किए विदेशों से आयात-निर्यात की मंजूरी दी थी.