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Input Tax Credit: महज संदेह पर जीएसटी ऑफिसर्स ब्लॉक नहीं कर सकेंगे टैक्स क्रेडिट, सीबीआईसी ने तय किए गाइडलाइंस

इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) को अब महज संदेह के आधार पर जीएसटी फील्ड ऑफिसर्स ब्लॉक नहीं कर सकेंगे. सीबीआईसी ने टैक्स क्रेडिट को ब्लॉक करने से जुड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) को अब महज संदेह के आधार पर जीएसटी फील्ड ऑफिसर्स ब्लॉक नहीं कर सकेंगे. सीबीआईसी ने टैक्स क्रेडिट को ब्लॉक करने से जुड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

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PTI
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CBIC asks GST officers to block ITC only on basis of evidence, not suspicion

सीबीआईसी ने क्रेडिट के हिसाब से शक्तियों का निर्धारण किया है कि कौन इसे ब्लॉक कर सकता है.

Input Tax Credit: इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) को अब महज संदेह के आधार पर जीएसटी फील्ड ऑफिसर्स ब्लॉक नहीं कर सकेंगे. सीबीआईसी (सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स) ने टैक्स क्रेडिट को ब्लॉक करने से जुड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत अब टैक्स क्रेडिट को महज संदेह की बजाय तथ्यों के आधार पर ब्लॉक किया जाएगा.

सीबीआईसी ने पांच स्थितियां तय की हैं जिसमें सीनियर टैक्स ऑफिसर क्रेडिट को ब्लॉक कर सकेंगे. इसमें बिना किसी इनवॉइस/वैध दस्तावेज के क्रेडिट हासिल करना या किसी इनवॉइस पर खरीदार द्वारा क्रेडिट हासिल करना जिस पर विक्रेता ने जीएसटी नहीं चुकाया हो, शामिल हैं.

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असिस्टेंट कमिश्नर से नीचे रैंक के अधिकारी नहीं ले सकें एक्शन

सीबीआईसी के मुताबिक कमिश्नर या कमिश्नर द्वारा ऑथराइज्ड किए गए अधिकारी को ही क्रेडिट ब्लॉक करने की इजाजत होगी. हालांकि कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर से नीचे रैंक के किसी अधिकारी को इस काम के लिए नहीं ऑथराइज कर सकेगा. इसके अलावा सभी तथ्यों की जांच करने के बाद ही क्रेडिट पर रोक लगाई जा सकेगी. सीबीआईसी के मुताबिक सेक्शन 86ए के तहत प्रावधानों का इस्तेमाल करने के लिए सावधानी से जांच करनी होगी और इलेक्ट्रिक क्रेडिट लेजर से पैसों के डेबिट को रोकने की प्रक्रिया मैकेनिकल तरीके से होगी.

जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) के सेक्शन 86ए को सरकार ने दिसंबर 2019 में लाया था और इसके तहत कर अधिकारियों को फर्जीवाड़े की स्थिति में टैक्सपेयर के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध आईटीसी को ब्लॉक करने की शक्ति दी. पिछले महीने की शुरुआत तक कर अधिकारियों ने इस नियम के तहत 66 हजार कारोबारियों के 14 हजार करोड़ रुपये का क्रेडिट ब्लॉक किया था.

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क्रेडिट के हिसाब से शक्तियों का निर्धारण

सीबीआईसी ने 2 नवंबर की तारीख में जारी गाइडलाइंस मे कहा है कि टैक्स क्रेडिट की राशि के हिसाब से इसे ब्लॉक करने का फैसला एक नियत रैंक या इससे ऊपर के अधिकारी फैसला ले सकेंगे. सीबीआई ने कमिश्नर्स, ज्वाइंट कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स के बीच मॉनीटरी लिमिट्स के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया है. इसके तहत 5 करोड़ रुपये से अधिक के आईटीसी को ब्लॉक करने की शक्ति मुख्य कमिश्नर/कमिश्नर के पास होगी. 1-5 करोड़ रुपये के क्रेडिट को ब्लॉक करने की शक्ति एडीशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर के पास होगी और एक करोड़ से कम के क्रेडिट की शक्ति डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेंट कमिश्नर रैंक के ऑफिसर के पास होगी.

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