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House Building Advance Rules : अपना घर बनाना चाह रहे केंद्र सरकार के कर्मचारी 31 मार्च, 2022 तक हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA)ले सकते हैं. यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई थी और इसके तहत 31 मार्च 2022 तक केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 7.9 फीसदी ब्याज दर पर हाउस बिल्डिंग एडवांस दे रही है. 7वें वेतन आयोग ( 7th Pay commission) की सिफारिशों और HBA ( House Building Advance) नियमों के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारी नए मकान के निर्माण या नया घर-फ्लैट खरीदने के लिए 34 महीने के मूल वेतन, अधिकतम 25 लाख रुपये या मकान की कीमत या फिर एडवांस चुकाने की क्षमता में से जो भी कम हो उतने अमाउंट का एडवांस ले सकते हैं. एडवांस पर 7.9 फीसदी की दर से साधारण ब्याज लगेगा.
मकान के विस्तार के लिए अधिकतम दस लाख का एडवांस
House Building Advance Rules के मुताबिक मकान के विस्तार के लिए अधिकतम दस लाख रुपये या 34 महीने के मूल वेतन, मकान के विस्तार की लागत या एडवांस चुकाने की क्षमता में से जो भी कम हो उतने अमाउंट का एडवांस ले सकते हैं. एडवांस ली गई रकम मूलधन के तौर पर पहले 15 साल या 180 महीने तक वसूली जाएगी. बाकी पांच साल यानी 60 महीने में यह इंटरेस्ट के तौर पर ईएमआई में वसूली जाएगी. एडवांस पर 7.9 फीसदी की दर से साधारण ब्याज लगेगा.
एडवांस लेकर चुका सकते हैं बैंक से लिया होम लोन
नया मकान बनाने या फ्लैट या घर बनाने के लिए बैंक से लिए गए लोन को भी आप एडवांस लेकर चुका सकते हैं. यह एडवांस स्थायी के साथ अस्थायी कर्मचारियों को भी मिलेगा. लेकिन अस्थायी कर्मचारियों की नौकरी लगातार पांच साल की होनी चाहिए. कर्मचारियों को उसी दिन से हाउस बिल्डिंग एडवांस मिलेगा जिस दिन से उन्होंने बैंक और दूसरे वित्तीय संस्थानों से लोन लिया है. भले ही आपने मकान बनाने के लिए एडवांस के लिए पहले अप्लाई किया हो लेकिन यह रकम उसी दिन से मिलेगी, जिस दिन से आपको लोन दिया गया हो. बैंक-रीपेमेंट के लिए एडवांस एकमुश्त मिलेगा. हालांकि एडवांस जारी होने के एक महीने के भीतर कर्मचारियों को HBA Utilization Certificate जमा करना होगा.