scorecardresearch

GST ई-बिल का बदलेगा नियम, 5 करोड़ से अधिक सालाना बिजनेस करने वाले कारोबारी आएंगे दायरे में

जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड पांच करोड़ रुपये से अधिक सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को बी2बी लेन-देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिल निकालना अनिवार्य होने वाला है.

जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड पांच करोड़ रुपये से अधिक सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को बी2बी लेन-देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिल निकालना अनिवार्य होने वाला है.

author-image
FE Hindi Desk
एडिट
New Update
Companies with over Rs 5 crore annual turnover will soon have to generate GST e-invoices for B2B transactions says Official

ई-इनवॉयस का नया सिस्टम लागू होने के बाद प्रत्येक बी2बी लेनदेन के लिए जीएसटी के तहत टैक्स ऑफिसर्स को बिल के मिलान की जरूरत नहीं होगी.

गुड्स एंड सर्विसे टैक्स (GST) के तहत रजिस्टर्ड ऐसे कारोबारियों को जिनका सालाना कारोबार पांच करोड़ से अधिक का होता है, उन्हें जल्द ही कंपनियों के बीच यानी बी2बी लेन-देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिल निकालना अनिवार्य होने वाला है. यह जानकारी आज गुरुवार 7 जुलाई को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के चेयरमैन विवेक जौहरी ने दी है. पहले यह सीमा 20 करोड़ रुपये थी. जौहरी के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली जीएसटी काउसिंल ने इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया था. इस काउंसिल में राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हैं.

विदेशों से सैन्य खरीदारी के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री का बड़ा फैसला, तीन निजी बैंकों को सर्विसेज देने की मंजूरी

लागू होने के बाद बिल की मिलान की जरूरत होगी खत्म

Advertisment

इंडस्ट्री बॉडी पीएचडीसीसीआई द्वारा आयोजित एक समारोह में जौहरी ने कहा कि पहले यह लिमिट बहुत अधिक थी और अब जल्द ही इसके तहत पांच करोड़ रुपये से अधिक के सालाना कारोबार वाले सभी टैक्सपेयर्स को शामिल किया जाएगा और उन्हें बी2बी कारोबार के लिए ई-बिल निकालने होंगे. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ई-इनवॉयस लागू होने के बाद प्रत्येक बी2बी लेनदेन के लिए जीएसटी के तहत टैक्स ऑफिसर्स को बिल के मिलान की जरूरत नहीं होगी. जौहरी ने इसके साथ ही ये भी कहा कि ऐसा सिस्टम लाने की तैयारी की जा रही है कि सभी रिटर्न पहले से ही भरे हों और कारोबारियों को सिर्फ एक नजर उनका मिलान करके फाइलिंग पूरा करना होगा.

Poverty : कोरोना से भारी रूस-यूक्रेन जंग का कहर, 3 महीने में बढ़े 7 करोड़ से ज्यादा गरीब

शुरआत में 50 करोड़ रुपये थी कट-ऑफ और अभी 20 करोड़

जीएसटी के तहत 1 अक्टूबर 2020 से 500 करोड़ रुपये से अधिक के सालाना कारोबार वाली कंपनियों के लिए बी2बी लेनदेन के लिए ई-बिल निकालना अनिवार्य किया गया था. इसके बाद अगले साल एक जनवरी से इसे 100 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए लागू कर दिया गया. फिर पिछले साल 2021 में एक अप्रैल से 50 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियां को इस दायरे में लाया गया और अब इस साल एक अप्रैल से इस सीमा को 20 करोड़ रुपये कर दिया गया. अभी 20 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों को बी2बी लेन-देन के लिए ई-इनवॉयस निकालना होता है.

(इनपुट: पीटीआई)

Gst Bill Gst Council Gst