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मोदी सरकार ने हाउसिंग सेक्टर को दिया दिवाली गिफ्ट, टैक्स नियमों में राहत का एलान

केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एलान किए हैं.

केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एलान किए हैं.

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finance minister nirmala sitharaman announces relief for housing sector in income tax rules

केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एलान किए हैं.

केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एलान किए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को इनकम टैक्स नियमों में रियायतें देने का एलान किया जिससे 2 करोड़ रुपये तक के सर्किल रेट से नीचे मूल्य वाली आवासीय प्रॉपर्टी की बिक्री हो सके. अब तक सर्किल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू में केवल 10 फीसदी अंतर की छूट थी. सीतारमण ने बताया कि आवासीय रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए अब इस अंतर को 30 जून 2021 तक 20 फीसदी कर दिया गया है. यह केवल 2 करोड़ रुपये तक की वैल्यू वाले आवासीय यूनिट्स की प्राइमेरी सेल के लिए है.

खरीदारों और डेवलपर्स को मिलेगी राहत

उन्होंने बताया कि इस कदम से दोनों घर खरीदारों और डेवलपर्स के सामने आ रही मुश्किलें कम होंगी और अनसोल्ड इन्वेंटरी की बिक्री में मदद मिलेगी. आर्थिक सुस्ती की वजह से आवासीय इकाई की कीमतें घटी हैं. वर्तमान में आईटी एक्ट का सेक्शन 43CA सर्किल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू में अंतर को 10 फीसदी पर सिमित करता है. अब इसे बढ़ाकर 20 फीसदी किया जा रहा है. इसके लिए आईटी एक्ट में जरूरी संशोधन किया जाएगा.

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सीतारमण ने योजना का एलान करते हुए बताया कि अर्थव्यवस्था में सुधार देखने को मिल रही है. शेयर बाजार में लगातार तेजी देखने को मिल रही है. बैंकों के क्रेडिट ग्रोथ में 5.1 फीसदी की तेजी देखने को मिली है. अर्थव्यवस्था को लेकर RBI का अनुमान भी तीसरी तिमाही के लिए पॉजिटिव है. उन्होंने आत्मर्निभर भारत 1.0 के बारे बताते हुए उन्होंने कहा कि 28 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ योजना के साथ आए हैं. पीएम स्वनिधि योजना के तहत 26.2 लाख लोन आवेदन किये गए है.

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मई में भी राहत पैकेज के तहत रियल एस्टेट के लिए हुए थे एलान

मई में सरकार ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का एलान किया था. इसमें भी रियल एस्टेट सेक्टर को राहत देने के लइए एलान किए गए थे. रियल एस्टेट क्षेत्र के डेवलपरों के लिए भी परियोजनाओं के पंजीकरण और उन्हें पूरा करने की समयसीमा छह महीने बढ़ाने का एलान किया गया था. यह राहत रेरा के तहत पंजीकृत उन सभी परियोजनाओं को मिली जिनकी समयसीमा 25 मार्च या उसके बाद खत्म हो रही थी.

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