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इस तिमाही सरकारी खर्च में होगी बढ़ोतरी, केंद्रीय मंत्रालयों-विभागों को मिली बड़ी मंजूरी

आर्थिक गतिविधियों में तेजी के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ावा मिले, इसके लिए वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में खर्च से जुड़े नियमों में ढील दी है.

आर्थिक गतिविधियों में तेजी के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ावा मिले, इसके लिए वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में खर्च से जुड़े नियमों में ढील दी है.

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PTI
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Finance Ministry eases expenditure norms to spur spending in last quarter

कोरोना महामारी की तीसरी लहर के आर्थिक गतिविधियां सुस्त हुई हैं. आर्थिक गतिविधियों में तेजी के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ावा मिले, इसके लिए वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में खर्च से जुड़े नियमों में ढील दी है.

कोरोना महामारी की तीसरी लहर के आर्थिक गतिविधियां सुस्त हुई हैं. आर्थिक गतिविधियों में तेजी के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ावा मिले, इसके लिए वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में खर्च से जुड़े नियमों में ढील दी है. मौजूदा गाइडलाइंस के मुताबिक सभी मंत्रालय और विभाग अंतिम तिमाही जनवरी-मार्च 2021 में अनुमानित बजट के 33 फीसदी से अधिक और आखिरी महीने मार्च 2021 में 15 फीसदी से अधिक खर्च कर सकेंगे. वित्त मंत्रालय के तहत इकोनॉमिक मामलों के विभाग ने ऑफिस मेमोरेंडम में कहा है कि मार्च 2021 तिमाही में अनुमानित बजट के 33 फीसदी की ऊपरी सीमा में ढील देने का फैसला किया गया है.

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सिर्फ इस वित्त वर्ष के लिए मिली है राहत

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वित्त मंत्रालय ने यह फैसला वन टाइम के तौर पर लिया गया है यानी कि आगे भी ढील जारी रहे, यह जरूरी नहीं है. 19 जनवरी 2021 की तारीख में जारी ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक यह फैसला इस शर्त के साथ लिया गया है कि वित्त वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमान के सीलिंग यानी ऊपरी सीमा को नहीं बढ़ाया गया है. वित्त मंत्रालय के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के आखिरी महीने मार्च 2021 में कैपिटल एक्सपेंडिचर की अनुमानित बजट के 15 फीसदी की 15 फीसदी सीमा में राहत मिली है लेकिन कुल खर्च संशोधित अनुमान के भीतर होना चाहिए.

तत्काल प्रभावी से जारी है राहत

वित्त मंत्रालय ने इस राहत के हिसाब से सभी मंत्रालयों और विभागों से अपने तिमाही और मासिक खर्च योजना में बदलाव को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा है. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक यह राहत चालू वित्त वर्ष के लिए तत्काल प्रभाव से जारी हो गया है और अगले आदेश तक जारी रहेगा.

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