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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (FRL) और अन्य से अमेजन की याचिका पर जवाब मांगा है.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (FRL) और अन्य से अमेजन की याचिका पर जवाब मांगा है. अमेजन की याचिका फ्यूचर-रिलायंस डील पर दिल्ली हाई कोर्ट के यथास्थिति को बनाए रखने के निर्देश के खिलाफ है. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के सामने कार्यवाही चलती रहेगी लेकिन यह FRL के रिलायंस के साथ एकीकरण पर कोई आखिरी आदेश नहीं देगी. जस्टिस आर एफ नरिमन और बी आर गवाई ने FRL, चेयरपर्सन किशोर बियानी और अन्य को नोटिस जारी किए हैं और उनके जवाब मांगे हैं.
पांच हफ्ते बाद होगी अपील पर सुनवाई
बेंच ने कहा कि जवाब को तीन हफ्तों में फाइल करना होगा और प्रत्युत्तर (rejoinder) उसके दो हफ्तों बाद फाइल करना है. इसके आगे कहा गया है कि अपील की सुनवाई को पांच हफ्ते बाद के लिए लिस्ट किया गया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने 8 फरवरी को अपने एक जज के निर्देश को रोक दिया था. FRL और वैधानिक अथॉरिटीज को रिलायंस रिटेल के साथ 24,713 करोड़ रुपये की डील के संबंध में यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश था. अंतरिम निर्देश FRL की 2 फरवरी के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर था.
हाईकोर्ट बेंच ने अमेजन की उस प्रार्थना को भी नकार दिया, जिसमें उसके आदेश को एक हफ्ते के लिए निलंबित रखने के लिए कहा गया था, जिससे वह उपयुक्त समाधानों को खोज सके.
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क्या है मामला ?
29 अगस्त 2020 को फ्यूचर ग्रुप ने एलान किया था कि वह उसका रिटेल और होलसेल कारोबार रिलायंस रिटेल को बेचेगी, जिसका स्वामित्व समूह RIL के पास है. यह डील 24,713 करोड़ रुपये की है. अक्टूबर 2020 में, अमेजन ने फ्यूचर ग्रुप को सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (SIAC) में ले गई थी, जहां उसका कहना था कि फ्यूचर ग्रुप ने प्रतिद्वंद्वी रिलायंस के साथ डील करके कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया है.