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नोएडा के होम बायर्स के लिए फ्लैट होंगे अब सस्ते .
नोएडा में घर खरीदने वालों के अच्छी खबर है. नोएडा अथॉरिटी ने एक आदेश जारी कर कहा है कि अब यहां फ्लैट की रजिस्ट्री कारपेट एरिया पर ही होगी. अथॉरिटी के इस आदेश से नोएडा के उन अनगिनत होम बायर्स को राहत मिली है, जो लंबे समय से फ्लैट की रजिस्ट्री सुपर एरिया पर नहीं बल्कि कारपेट एरिया पर करने की मांग कर रहे थे. डेवलपर सुपर एरिया के नाम पर फ्लैट की कीमतें बढ़ाते रहे हैं.
क्या कह रहे हैं विशेषज्ञ?
रियल एस्टेट इंडस्ट्री के विशेषज्ञों का कहना है कि इससे लोगों का फ्लैट रजिस्ट्रेशन का खर्चा कम हो जाएगा. इसके साथ ही होमबायर्स के लिए प्रॉपर्टी सस्ती हो जाएगी. ANAROCK ग्रुप के वाइस चेयरमैन संतोष कुमार का कहना है कि रेरा की ओर से पहले ही आदेश जारी किया जा चुका है कि डेवलपर्स सिर्फ कारपेट एरिया के आधार पर ही फ्लैट बेचें. वो सुपर बिल्ट-अप एरिया के आधार पर फ्लैट न बेचें. हालांकि इस आदेश के मुताबिक डेवलपर्स ने कारपेट एरिया का जिक्र करना शुरू कर दिया है लेकिन वे भ्रम बनाए रखते हैं और रजिस्ट्रेशन के वक्त सुपर बिल्ट एरिया के मुताबिक पैसे ले लेते हैं. अब अथॉरिटी के इस आदेश के साथ पूरी पारदर्शिता बहाल हो गई है. इससे होमबायर्स को काफी फायदा होगा.
क्या हैं कारपेट एरिया और सुपर एरिया?
अपार्टमेंट या फ्लैट का वो हिस्सा (एरिया) जिसमें आप कारपेट बिछा पाएंगे उसे ही कारपेट एरिया कहते हैं. मतलब ये कि कारपेट एरिया ही वो जगह है, जो आप अपने घर में इस्तेमाल कर पाएंगे. अपार्टमेंट या फ्लैट के कारपेट एरिया में अंदरूनी दीवारों की मोटाई, बिल्डिंग की लॉबी में इस्तेमाल की गई जगह, एलिवेटर्स, सीढ़ियां और खेलने का इलाका वगैरह शामिल नहीं होता.
सुपर एरिया उस एरिया को कहते हैं, जिसमें उस प्रोजेक्ट के अंदर कॉमन यूज की चीजें को शामिल किया जाता है जैसे जेनरेटर रूम, पार्क, जिम, सीढ़ियां, लिफ्ट, लॉबी, टेनिस कोर्ट वगैरह आमतौर पर सभी बिल्डर्स फ्लैट को सुपर एरिया के आधार पर बेचते हैं.