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खुशखबरी! GST वार्षिक रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ी, चेक करें नई डेडलाइन

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए GST सालाना रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की समयसीमा को एक महीने बढ़ा दी है.

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए GST सालाना रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की समयसीमा को एक महीने बढ़ा दी है.

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GSTR-9 एक वार्षिक रिटर्न है, जो करदाताओं द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) शासन के तहत दाखिल किया जाता है.

New GST Return deadline: केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए GST सालाना रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की समयसीमा को एक महीने बढ़ा दी है. अब टैक्सपेयर्स 31 अक्टूबर 2020 तक सालाना जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने ट्वीट कर बताया, 'आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर चुनाव आयोग से उचित मंजूरी हासिल करने के बाद सरकार ने GSTR-9 और GSTR-9C के तहत वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख को 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया है.'

3 महीने पहले बढ़ी थी समय सीमा

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इससे पहले सरकार ने मई में 2018-19 के लिए वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को सितंबर 2020 तक तीन महीने के लिए बढ़ाया था. GSTR-9 एक वार्षिक रिटर्न है, जो करदाताओं द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) शासन के तहत दाखिल किया जाता है. इसके तहत साल भर की कारोबारी गतिविधियों की पूरी जानकारी देनी होती है. GSTR-9C एक तरह का ऑडिट फॉर्म होता है, जिसे GSTR-9 और ऑडिट किए गए वार्षिक वित्तीय विवरण के बीच एक सामंजस्य की घोषणा माना जाता है.

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कारोबारियों को मिलेगी राहत

EY के टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन का कहना है कि इससे कारोबारियों को काफी राहत मिलेगी, जोकि कोविड19 महामारी के चलते जीएसटी रिटर्न और जीएसटी आडिट स​र्टिफिकेशन को लेकर काफी चुनौतियों का सामना कर रहे थे. दूसरी ओर, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की संस्था आईसीएआई ने जीएसटी काउंसिल को पत्र लिखकर वित्त वर्ष 2018-19 के लिए माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का सालाना रिटर्न भरने की समसीमा तीन महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर करने का आग्रह किया था.

Input: PTI

Finance Minister Gst