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GST: कंपोजीशन टैक्सपेयर्स के लिए अच्छी खबर, अब SMS से भर सकेंगे NIL रिटर्न 

कंपोजीशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड 17.11 लाख टैक्सपेयर्स में से लगभग 20 फीसदी यानी 3.5 लाख टैक्सपेयर शून्य (निल) रिटर्न फाइलर हैं. 

कंपोजीशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड 17.11 लाख टैक्सपेयर्स में से लगभग 20 फीसदी यानी 3.5 लाख टैक्सपेयर शून्य (निल) रिटर्न फाइलर हैं. 

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PTI
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This has resulted in the arrest of 140 persons including 5 chartered accountants. The department has also booked 1,488 cases against 4839 fake entities.

This has resulted in the arrest of 140 persons including 5 chartered accountants. The department has also booked 1,488 cases against 4839 fake entities.

GST के तहत अब शून्य लायबिलिटी वाले कंपोजीशन टैक्सपेयर्स भी अपना तिमाही रिटर्न एसएमएस के जरिए भर सकेंगे. जीएसटी नेटवर्क (GSTN) ने इस सुविधा को सोमवार को लॉन्च किया. कंपोजीशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड 17.11 लाख टैक्सपेयर्स में से लगभग 20 फीसदी यानी 3.5 लाख टैक्सपेयर शून्य (निल) रिटर्न फाइलर हैं. नई सुविधा के जरिए, कंपोजीशन टैक्सपेयर्स जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन किए बिना एसएमएस के माध्यम से Form GST CMP-08 में निल स्टेटमेंट फाइल कर सकते हैं. CMP-08, सेल्फ असेस्ड टैक्स का तिमाही स्टेटमेंट है, जिसे कंपोजीशन टैक्सपेयर्स द्वारा जमा किया जाता है.

GSTN ने बयान में कहा कि टैक्सपेयर्स को नई सुविधा का लाभ लेने के लिए तय फॉर्मेट में एसएमएस करना होगा. GSTN टैक्सपेयर्स को पहले ही NIL GSTR-3B और NIL GSTR-1 को एसएमएस के जरिए फाइल करने की सुविधा उपलब्ध करा चुका है. NIL GSTR-3B सामान्य टैक्सपेयर्स द्वारा फाइल किया जाने वाला मंथली समरी रिटर्न है. वहीं NIL GSTR-1 सामान्य टैक्सपेयर्स द्वारा अपनी आउटवर्ड सप्लाई और टैक्स देनदारी का खुलासा करने के​ लिए फाइल किया जाने वाला मंथली या तिमाही रिटर्न है.

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35 लाख टैक्सपेयर ऑफलाइन फाइल कर सकेंगे निल रिटर्न

अब एसएमएस के जरिए निल रिटर्न फाइल करने की सुविधा कंपोजीशन टैक्सपेयर्स को भी दिए जाने से 35 लाख से ज्यादा टैक्सपेयर ऑफलाइन एसएमएस के जरिए निल रिटर्न फाइल कर सकेंगे. GST कंपोजीशन स्कीम का फायदा वह टैक्सपेयर ले सकता है, जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये सालाना तक है. इस स्कीम के तहत मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स को 1 फीसदी की दर से जीएसटी देना होता है, जबकि शराब सर्व नहीं करने वाले रेस्टोरेंट के लिए यह दर 5 फीसदी है.

Gst