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ITR Filing Due Date Extended: टैक्सपेयर्स को केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत; आईटीआर फाइलिंग की बढ़ी डेडलाइन, देखें डिटेल्स

ITR Filing Due Date Extended: केंद्र सरकार ने आज आईटीआर फाइलिंग को लेकर बड़ी राहत दी है.

ITR Filing Due Date Extended: केंद्र सरकार ने आज आईटीआर फाइलिंग को लेकर बड़ी राहत दी है.

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PTI
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Government extends FY21 ITR filing deadline for individuals till Sep 30

ITR Filing Due Date Extended: केंद्र सरकार ने आज गुरुवार 20 मई को इंडिविजुअल्स के लिए आईटीआर फाइलिंग को लेकर बड़ी राहत दी है. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इंडिविजुअल्स को आईटीआर रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट को दो महीना बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है. इसके अलावा कंपनियों के लिए भी आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट बढ़ाई गई है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने कंपनियों के लिए आईटीआर फाइलिंग के लिए भी डेडलाइन 30 नवंबर कर दिया है.

इनकम टैक्स कानून के मुताबिक जिन इंडिविजुअल्स के खातों की ऑडिटिंग की जरूरत नहीं है और वे आमतौर पर आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म फाइल करते हैं, उनके लिए डेडलाइन 31 जुलाई रहती है. इसके अलावा कंपनियों या फर्म के लिए जिनके खातों की ऑडिटिंग करनी होती है, उनके लिए यह डेडलाइन 31 अक्टूबर रहती है.

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महामारी के चलते टैक्सपेयर्स को मिली राहत

सीबीडीटी द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक डेडलाइन बढ़ाए जाने का फैसला कोरोमा महामारी के चलते टैक्सपेयर्स को आ रही दिक्कतों से राहत दिलाने के चलते लिया गया है. सीबीडीटी ने एंप्लाईज द्वारा एंप्लायर्स को फॉर्म 16 इशू करने की डेडलाइन भी एक महीना बढ़ाकर 15 जुलाई 2021 कर दिया है. इसके अलावा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को फाइल करने की ड्यू डेट भी एक महीना बढ़ाकर 31 अक्टूबर और ट्रांसफर प्राइसिंग सर्टिफिकेट को फाइल करने की ड्यू डेट एक महीना बढ़ाकर 31 नवंबर कर दी गई है. देरी से या संशोधित इनकम का रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट अब 31 जनवरी 2022 कर दी गई है. फाइनेंसियल इंस्टीट्यूशंस के लिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंसियल ट्रांजैक्शन प्रस्तुत करने की डेडलाइन 31 मई से बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है.

इन्हें मूल डेट तक ही आईटीआर फाइल करने की सलाह

Nangia & Co LLP के पार्टनर शैलेश कुमार का मानना है कि ड्यू डेट में बढ़ोतरी से टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिली है. लेकिन जिनकी पूरी आयकर देनदारी पर टीडीएस और एडवांस टैक्स नहीं चुकाया गया है और यह देनदारी 1 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें अपना आईटीआर बढ़ी हुई डेडलाइन की बजाय ओरिजनल डेडलाइन तक ही फाइल करने की कोशिश करनी. ऐसा करने पर उन्हें सेक्शन 234ए के तहत कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं करना पड़ेगा. ऐसा इसलिए क्योंकि ओरिजनल ड्यू डेट के बाद हर महीने 1 फीसदी की दर से शुल्क चुकाना पड़ता है.

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