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वित्त वर्ष 2019-20 के लिए रिटर्न भरने या संशोधन करने समेत कई इनकम टैक्स कंप्लॉयंसेज के डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मई कर दिया है.
वित्त वर्ष 2019-20 का रिटर्न भरने से चूक गए हों या उसमें गलती हो गई हो तो अभी भी आपके समय है. केंद्र सरकार ने आज शनिवार 1 मई को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए रिटर्न भरने या संशोधन करने समेत कई इनकम टैक्स कंप्लॉयंसेज के डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मई कर दिया है. पहले यह डेडलाइन 31 मार्च 2021 थी. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने जानकारी दी कि इसे लेकर कई स्टेकहोल्डर्स ने सिफारिश की थी. सीबीडीटी द्वारा जारी बयान के मुताबिक कोरोना महामारी के चलते प्रतिकूल स्थितियों और कई टैक्सपेयर्स व टैक्स कंसल्टेंट समेत अन्य स्टेकहोल्डर्स द्वारा किए गए अनुरोध के चलते यह फैसला लिया गया है.
सीबीडीटी ने इनकी बढ़ाई डेडलाइन
- सीबीडीटी के मुताबिक एसेसमेंट इयर 2020-21 के लिए आईटी एक्ट के सेक्शन 139 के सब-सेक्शन (4) के तहत रिटर्न और सब-सेक्शन (5) के तहत संशोधित रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन पहले 31 मार्च 2021 थी जिसे बढ़ाकर अब 31 मई 2021 कर दिया गया है.
- आईटी एक्ट के सेक्शन 148 के तहत नोटिस के रिस्पांस में आईटीआर के भरने की डेडलाइन 1 अप्रैल 2021 थी, उसे भी बढ़ाकर 31 मई 2021 कर दिया गया है.
- डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन पैनल (डीआरपी) के पास किसी प्रकार की आपत्ति दाखिल करने और कमिश्नर के पास अपील करने के लिए भी डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है.
कोरोना केसेज बढ़े तो डेडलाइन खिसकने की संभावना
नांजिया एंड को एलएलएपी के पार्टनर शैलेश कुमार ने डेडलाइन बढ़ाए जाने का स्वागत किया है और कहा कि इससे टैक्सपेयर्स को बहुत राहत मिलेगी. हालांकि उनका कहना है कि अगर कोरोना महामारी की स्थिति अगले दो हफ्ते में नहीं सुधरती है यानी नियंत्रित नहीं होती है तो सरकार को इस टाइमलाइन को और आगे बढ़ाने की नौबत आ सकती है. देश में इस समय कोरोना की दूसरी लहर चल रही है जो अधिक खतरनाक साबित हो रही है और एक दिन में रिकॉर्ड 4 लाख से अधिक केसेज आने लगे हैं.
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