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Further, there is no prescribed formal procedure for appointment of the karta in an HUF.
Covid-19 tax treatment waiver : सरकार ने कहा है कि कोविड-19 के इलाज में नियोक्ता (Employer) या कर्मचारियों की ओर से खर्च की गई रकम पर टैक्स नहीं लगेगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि कोविड -19 से कर्मचारी की मौत की स्थिति में अगर उसके परिवार के लोगों को नियोक्ता की ओर से अनुदान (Ex-Gratia) मिलता है तो उस पर भी टैक्स नहीं देना होगा.
'विवाद से विश्वास' स्कीम के तहत टैक्स विवाद सुलझाने की डेडलाइन बढ़ी
आयकर विभाग (Income Tax) ने एक बयान में कहा है कि विवाद से विश्वास स्कीम के तहत टैक्स विवाद सुलझाने की डेडलाइन दो महीने बढ़ा कर 31 अगस्त तक कर दी गई है. टैक्सपेयर्स 31 अक्टूबर तक अतिरिक्त रकम के साथ टैक्स भुगतान कर सकते हैं. इससे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन-आधार (PAN-AADHAR LINK) लिंकिंग की डेडलाइन 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी है. साथ ही नियोक्ताओं की ओर से कर्मचारियों को टीडीएस सर्टिफिकेट देने की तारीख भी 15 जुलाई से बढ़ा कर 31 जुलाई, 2021 कर दी गई है.
PAN Aadhar Linking :PAN-आधार लिंकिंग की डेडलाइन फिर बढ़ी, अब 30 सितंबर 2021 तक कर सकते हैं ये काम
सरकार की ओर से कई टैक्स राहतों का ऐलान
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर किसी नियोक्ता ने अपने कर्मचारी के कोविड इलाज पर खर्च किया तो उस कर्मचारी को कोई टैक्स नहीं देना होगा. उन्होंने कहा कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करता है और मृत्यु के बाद उसके परिवार की मदद करता है, तो उस परिवार को टैक्स नहीं देना पड़ेगा लेकिन इसपर 10 लाख रुपये तक की सीमा तय की गई है. सरकार ने टैक्स कटौती के लिए रिहायशी मकान में निवेश, विवाद समाधान योजना के तहत भुगतान समेत टैक्स से जुड़ी कई समय सीमाएं बढ़ाई. सरकार का कहना है कोरोना के कठिन दौर में लोगों को राहत देने की जरूरत है. हम लगातार इस दिशा में कोशिश कर हैं. आगे भी कुछ राहत योजनाओं का ऐलान हो सकता है.
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