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PAN Aadhar Linking :PAN-आधार लिंकिंग की डेडलाइन फिर बढ़ी, अब 30 सितंबर 2021 तक कर सकते हैं ये काम

इससे पहले केंद्र सरकार ने पैन को आधार नंबर के साथ लिंक करने की आखिरी तारीख को 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया था. अगर पैन कार्ड धारक तय डेडलाइन तक आधार से पैन को लिंक नहीं कराते हैं तो PAN निष्क्रिय हो जाएगा.

इससे पहले केंद्र सरकार ने पैन को आधार नंबर के साथ लिंक करने की आखिरी तारीख को 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया था. अगर पैन कार्ड धारक तय डेडलाइन तक आधार से पैन को लिंक नहीं कराते हैं तो PAN निष्क्रिय हो जाएगा.

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PAN Aadhar Linking :PAN-आधार लिंकिंग की डेडलाइन फिर बढ़ी, अब 30 सितंबर 2021 तक कर सकते हैं ये काम

सरकार ने पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी है.

PAN Aadhar Linking : सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की डेडलान और 3 महीने बढ़ा दी है. अब 30 सितंबर 2021 तक पैन-आधार लिंकिंग की जा सकेगी. इससे पहले केंद्र सरकार ने पैन को आधार नंबर के साथ लिंक करने की आखिरी तारीख को 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया है. आईटी विभाग ने बताया है कि ऐसा कोरोना वायरस महामारी की वजह से पैदा हुई मुश्किलों की वजह से किया जा रहा है.

नहीं कराया लिंक तो क्या होगा

आयकर विभाग के मुताबिक, अगर पैन कार्ड धारक तय डेडलाइन तक आधार से पैन को लिंक नहीं कराते हैं तो PAN निष्क्रिय हो जाएगा. यानी यह काम नहीं करेगा.

इस तरह लिंक करें पैन और आधार

SMS के जरिए

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अपने मोबाइल से एक मैसेज भेजकर PAN को आधार से लिंक कराया जा सकता है. आपको UIDPAN 12 अंकों का आधार नंबर><10 अंकों का PAN> लिखकर 567678 या 56161 पर मैसेज करना होगा.

उदाहरण के लिए, UIDPAN 111122223333 AAAPA9999Q

ऑफलाइन तरीका

PAN सर्विस प्रोवाइडर, NSDL या UTIITSL के सर्विस सेंटर पर जाकर भी PAN और आधार को लिंक कराया जा सकता है. इसके लिए फॉर्म ‘Annexure-I’ भरना होगा और कुछ सहायक दस्तावेज जैसे-PAN कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी साथ ले जानी होगी. यह प्रक्रिया निशुल्क नहीं है. आपको एक निर्धारित शुल्क देना होगा. यह शुल्क, लिंकिंग के समय PAN या आधार डिटेल में सुधार किया गया है या नहीं, इस पर निर्भर करेगा.

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ऑनलाइन तरीका

https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं.

बायीं तरफ मौजूद क्विक लिंक्स सेक्शन में ‘Link Aadhar’ पर क्लिक करें.

अब जो पेज खुलेगा, उसमें PAN, आधार नंबर और आधार पर मौजूद अपना नाम भरना है.

अगर आपके आधार में केवल जन्म का वर्ष अंकित है तो आपको इस विकल्प पर टिक लगाना होगा- ‘I have only year of birth in Aadhaar card’.

इसके बाद कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार पर क्लिक करें.

इसके बाद एक कन्फर्मेशन पेज खुलेगा, जिसमें शो होगा कि PAN, आधार से सफलतापूर्वक लिंक हो चुका है.

Income Tax Income Tax Department