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GST News: ऑनलाइन गेमिंग पर रेट बढ़ाए जाने का प्रस्ताव स्थगित, 30 हजार करोड़ की इंडस्ट्री ने जताई ये आशंका

GST News: जीएसटी परिषद ने आज ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी दर को बढ़ाने का प्रस्ताव स्थगित कर दिया है.

GST News: जीएसटी परिषद ने आज ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी दर को बढ़ाने का प्रस्ताव स्थगित कर दिया है.

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FE Hindi Desk
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GST Council defers decision to hike tax rate on online gaming to 28 percent

ऑनलाइन गेमिंग करीब 30 हजार करोड़ रुपये की इंडस्ट्री है. (Image- Pixabay)

GST News: जीएसटी (गु्ड्स एंड सर्विस टैक्स) काउंसिल ने आज (29 जून) ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी दर को बढ़ाने का प्रस्ताव स्थगित कर दिया है. इस पर जीएसटी की दर को 18 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी किए जाने का प्रस्ताव था. यह जानकारी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस बोम्मई ने दी है. अगर यह प्रस्ताव मान लिया जाता तो स्किल गेम पर जीएसटी की दर गैंबलिंग और बेटिंग जैसे चांस गेम्स के बराबर हो जाती. बोम्मई ने जानकारी दी कि इसे लेकर कुछ इश्यू हैं जिन पर चर्चा करने की जरूरत है. इस वजह से जीएसटी की दर को बढ़ाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया. ऑनलाइन गेमिंग पर मंत्रियों के समूह को 15 अतिरिक्त दिन दिए गए हैं.

यह था प्रस्ताव

मंत्रियों के समूह ने प्लेटफॉर्म फीस की बजाय कांटेस्ट एंट्री अमाउंट की पूरी राशि पर जीएसटी लगाने का प्रस्ताव रखा था. इसके अलावा इसे 18 फीसदी की बजाय 28 फीसदी के स्लैब रेट में रखने का सुझाव दिया गया था. ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही है और अभी की बात करें तो यह 30 हजार करोड़ रुपये की इंडस्ट्री है.

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रेट बढ़ाने और नियम में बदलाव पर ये है इंडस्ट्री की दिक्कतें

ई-गेमिंग फेडरेशन के सीईओ समीर बार्डे के मुताबिक हायर बेस पर टैक्स रेट बढ़ाने जैसा कदम न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रैक्टिसेज के विपरीत है बल्कि जीएसटी के मूल विचारों के भी खिलाफ है. बार्डे का कहना है कि ऑनलाइन स्किल गेमिंग ऑपरेटर्स प्लेटफॉर्म हैं जहां अलग-अलग इलाके के खिलाड़ियों को एक जगह लाया जाता है. जुटाए गए पैसों यानी पूल्ड मनी को जीतने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है. इसके लिए प्लेटफॉर्म पहले से तय फीस लेती है जिसे जीजीआर कहते हैं. इस पर प्लेटफॉर्म टैक्स भी चुकाती है. अब बोर्डे का कहना है कि जुटाए गए पूरे पैसे यानी पूल्ड मनी और कमीशन को मिलाकर इस पूरी राशि पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी लिया जाएगा तो यह न सिर्फ सैद्धांतिक रूप से गलत है बल्कि तेजी से आगे बढ़ रहे सेक्टर को भी नुकसान पहुंचाएगा.

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रेसकोर्स और कैसिनो पर 28% जीएसटी

घुड़दौड़ (रेसकोर्स) की बात करें तो इस पर टोटलाइजर में पूल पर लगाए गए और बुकमेकर्स से रखे गए पूरे पैसे पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी जारी रहेगी. वहीं कैसिनो के केस में किसी प्लेयर ने कैसिनो से जिस भाव पर चिप/क्वाइन खरीदा है, उस पूरे फेस वैल्यू पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी चुकानी होगी. मंत्रियों के समूह के मुताबिक कैसिनो के केस में एक बार चिप /क्वाइन की खरीदारी के पर फेस वैल्यू पर जीएसटी लग गई तो जीतने के बाद अगले राउंड मे कोई बेट रखते हैं तो इस पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी नहीं लगेगी.

(Input: Prasanta Sahu)

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