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GST काउंसिल की बैठक के बाद पेट्रोल-डीजल को जीएसटी दायरे में शामिल करने से इनकार कर दिया गया. जीएसटी काउंसिल की 45 वीं बैठक में कई अहम फैसले किए गए. इसमें कोरोना की दवाओं पर जीएसटी छूट बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया. जो अहम फैसले किए गए उनके तहत कई चीजों पर जीएसटी दर घटा दी गई.
रेलवे पार्ट्स और लोकोमोटिव पर GST 12% से बढ़ाकर 18% हो गया.
बायोडीजल पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया.
दिव्यांग के इस्तेमाल की गाड़ियों पर और इसमें यूज होने वाले रेट्रो-फिटमेंट किट्स पर GST घटाकर 5% कर दिया गया है.
इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम में इस्तेमाल होने वाला फोर्टिफाइड राइस केर्नाल्स (Rice kernels) पर GST रेट 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है.
अगले एक साल तक जहाज या एयरप्लेन के जरिए एक्सपोर्ट गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन पर GST नहीं लगेगा. यह इसलिए किया गया कि निर्यातकों को GST पोर्टल में आई तकनीकी खराबी के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड मिलने में दिक्कत हो रही है.
Keytruda जैसी कैंसर की दवाओं पर GST रेट 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है.
GST Council Meeting : GST के दायरे में नहीं आएंगे पेट्रोल-डीजल, Swiggy, Zomato पर लगेगा टैक्स
फार्मा डिपार्टमेंट की ओर से बताई गई 7 दवाओं पर 31 दिसंबर 2021 तक GST रेट 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है.
दवाओं पर जीएसटी दर
Amphotericin B (0%)
Tocilizumab (0%)
Remdesivir (5%)
Heparin (5%)