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EPFO: केंद्र सरकार ने नॉर्मल पेंशन स्कीम के अलावा अब हायर पेंशन का भी विकल्प दिया है.
Higher Pension Option News: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत अगर आपने हायर पेंशन पाने का विकल्प चुना है तो जरूरी खबर है. हायर पेंशन का विकल्प चुनने वाले अंशधारकों के मूल वेतन के 1.16 फीसदी के अतिरिक्त योगदान का प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में एम्प्लॉयर के योगदान से किया जाएगा. श्रम मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है. बता दें कि हायर पेंशन विकल्प चुनने की अंतिम तारीख 3 मई से बढ़ाकर 26 जून की गई है. नए विकल्प में पेंशन योग्य बेसिक सैलरी पर कैपिंग नहीं है, जो अबतक सिर्फ 15000 रुपये ही है.
कर्मचारियों से पेंशन फंड में योगदान नहीं
श्रम मंत्रालय ने कहा कि EPF में एम्प्लॉयर के कुल 12 फीसदी योगदान में से ही 1.16 फीसदी अतिरिक्त अंशदान लेने का फैसला किया गया है. मंत्रालय ने कहा कि ईपीएफ और एमपी अधिनियम की भावना के साथ-साथ संहिता (सामाजिक सुरक्षा पर संहिता) कर्मचारियों से पेंशन फंड में योगदान की परिकल्पना नहीं करती है. वर्तमान में सरकार कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में योगदान के लिए सब्सिडी के रूप में 15,000 रुपये तक के बेसिक सैलरी का 1.16 फीसदी भुगतान करती है.
Higher EPS pension: हायर पेंशन का विकल्प किसके लिए है बेहतर, चुनते हैं तो कितनी बनेगी पेंशन
नोटिफिकेशन जारी कर दी सूचना
EPFO द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में एम्प्लॉयर बेसिक सैलरी का 12 फीसदी योगदान करते हैं. एम्प्लॉयर के 12 फीसदी के योगदान में से 8.33 फीसदी EPS में जाता है और शेष 3.67 फीसदी कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में जमा किया जाता है. अब वे सभी EPFO सदस्य जो हायर पेंशन पाने के लिए 15,000 रुपये प्रति माह की लिमिट से अधिक अपने वास्तविक बेसिक सैलरी पर योगदान करने का विकल्प चुन रहे हैं, उन्हें EPS के लिए इस अतिरिक्त 1.16 फीसदी का योगदान नहीं करना होगा. श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस निर्णय को लागू करते हुए 2 नोटिफिकेशन जारी किया है. इसमें मंत्रालय ने कहा है कि नोटिफिकेशन जारी किए जाने के साथ ही उच्चतम न्यायालय के चार नवंबर, 2022 के फैसले के सभी निर्देशों का अनुपालन पूरा कर लिया गया है.
क्या है हायर पेंशन का विकल्प?
केंद्र सरकार ने नॉर्मल पेंशन स्कीम के अलावा अब हायर पेंशन का भी विकल्प दिया है. ऐसे कर्मचारी जो 1 सितंबर, 2014 से पहले EPF के मेंबर थे और इसके बाद भी वे मेंबर बने रहे, वे हायर पेंशन विकल्प के लिए योग्य हैं. इसके तहत आपको कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के लिए अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता (अगर लागू हो) का 8.33 फीसदी योगदान करने का विकल्प होगा. यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर आपने हायर पेंशन का विकल्प चुना है तो EPFO आपके PF खाते से EPS की राशि को काट लेगा. यह आपकी ज्वॉइनिंग डेट या 1 नवंबर, 1995, जो भी बाद में हो, इसके आधार पर होगा.
अभी क्या है नियम?
मौजूदा समय की बात करें तो हर महीने PF खाते में कर्मचारी की बेसिक सैलरी + डीए का 12 फीसदी जमा होता है. एम्प्लॉयर का योगदान भी 12 फीसदी ही होता है. कंपनी द्वारा किए जाने वाले योगदान में से 8.33 फीसदी राशि कर्मचारी के पेंशन फंड (EPS) में जाती है और बाकी 3.67 फीसदी राशि ही पीएफ खाते में जाती है. मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशन योग्य सैलरी की अधिकतम सीमा 15 हजार रुपए है. ऐसे में 15000 X 8.33 /100 = 1250 रुपए हर महीने उसके पेंशन खाते में जाएंगे.