/financial-express-hindi/media/post_banners/DUe6DqxnPRa9jrZ7cNhE.jpg)
NSE की पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्ण एक हिमालयी योगी के कहने पर फैसले लेतीं थीं. फोटो- इंडियन एक्सप्रेस
NSE की पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्ण एक हिमालयी योगी के कहने पर फैसले लेतीं थीं. रामकृष्ण और अन्य के खिलाफ शुक्रवार को पारित अपने अंतिम आदेश में मार्केट रेगुलेटर सेबी ने यह चौंकाने वाला खुलासा किया है. सेबी का कहना है कि हिमालयी योगी के कहने पर उन्होंने (चित्रा रामकृष्ण) आनंद सुब्रमण्यम को एक्सचेंज में ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर का सलाहकार नियुक्ति किया था.
सेबी ने रामकृष्ण व अन्य पर जुर्माना भी लगाया है. यह जुर्माना सुब्रमण्यन की नियुक्ति में प्रतिभूति अनुबंध नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है. नियामक ने यह कदम समूह के ऑपरेटिंग ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर (एमडी) के सलाहकार के रूप में आनंद सुब्रमण्यन की नियुक्ति में प्रतिभूति अनुबंध नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया है.
PPF: पीपीएफ अकाउंट में निवेश की अपनाएं ये ट्रिक, खाते में अधिक ब्याज होगा क्रेडिट
योगी को सिरोमणि कहती थीं रामकृष्ण
रामकृष्ण अप्रैल 2013 से दिसंबर 2016 तक NSE की एमडी और सीईओ थीं. वह योगी को सिरोमणि कहती थीं. रामकृष्ण के अनुसार, एक योगी एक आध्यात्मिक शक्ति हैं और पिछले 20 सालों से व्यक्तिगत और व्यावसायिक मामलों में उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं. रामकृष्ण का मानना है कि यह अज्ञात व्यक्ति या योगी कथित रूप से एक आध्यात्मिक शक्ति थी, जो अपनी इच्छानुसार कहीं भी प्रकट हो सकती थी. सेबी ने अपने 190 पन्नों के आदेश में कहा है कि योगी ने उन्हें सुब्रमण्यम को नियुक्त करने के लिए कहा. इस मामले में कार्रवाई करते हुए सेबी ने रामकृष्ण और सुब्रमण्यन के साथ ही NSE और उसके पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर व ऑपरेटिंग ऑफिसर रवि नारायण और अन्य पर भी जुर्माना लगाया है.
Air India और AirAsia India के बीच अहम समझौता, हवाई सफर करने वालों को अब होगा ये बड़ा फायदा
इतना लगा है जुर्माना
सेबी ने रामकृष्ण पर तीन करोड़ रुपये, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE), नारायण और सुब्रमण्यन पर दो-दो करोड़ रुपये और वी आर नरसिम्हन पर छह लाख रुपये का जुर्माना लगाया. इसके साथ ही नियामक ने NSE को कोई भी नया उत्पाद पेश करने से छह महीने के लिये रोक दिया. इसके अलावा, रामकृष्ण और सुब्रमण्यन को तीन साल की अवधि के लिए किसी भी मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन या सेबी के साथ रजिस्टर किसी भी मध्यस्थ के साथ जुड़ने को लेकर रोक लगायी गयी है. जबकि नारायण के लिये यह पाबंदी दो साल के लिये है. इसके अलावा, सेबी ने NSE को रामकृष्ण के अतिरिक्त अवकाश के बदले भुगतान किये गये 1.54 करोड़ रुपये और 2.83 करोड़ रुपये के बोनस (डेफर्ड बोनस) को जब्त करने का भी निर्देश दिया है.
(इनपुट-पीटीआई)