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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आदेश जारी कर टैक्स अधिकारियों से आज 30 सितंबर तक पेंडिंग टैक्स सेटलमेंट एप्लीकेशन को स्वीकार करने का निर्देश दिया है.
Pending Income Tax Case Alert: अगर आपका कोई टैक्स मामला पेंडिंग है तो इसके निपटान के लिए आवेदन का आज आखिरी मौका है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कुछ दिनों पहलेआदेश जारी कर टैक्स अधिकारियों से आज 30 सितंबर तक पेंडिंग टैक्स सेटलमेंट एप्लीकेशन को स्वीकार करने का निर्देश दिया है. वित्त वर्ष 2021-22 बजट में वित्त अधिनियम के जरिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रावधानों में संशोधन किया गया और इसके तहत 1 फरवरी 2021 से इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन (आईटीएससी) के काम-काज को बंद कर दिया. इसके अलावा चालू वित्त वर्ष के बजट में यह भी प्रावधान किया गया कि 1 फरवरी 2021 या इसके बाद टैक्स के पेंडिंग मामलों के निपटान के लिए कोई भी आवेदन नहीं दायर किया जा सकता है. इसी दिन यानी 1 फरवरी को वित्त बिल 2021 को लोकसभा में पेश किया गया था.
सेटलमेंट आयोग बंद होने पर टैक्सपेयर्स की बढ़ी दिक्कत
संशोधित प्रावधानों के जरिए 1 फरवरी से निपटान आयोग को बंद कर दिया गया लेकिन इससे पहले 31 जनवरी 2021 तक जो आवेदन दाखिल हो चुके थे, उन पेंडिंह टैक्स सेटलमेंट एप्लीकेशन के निपटारे के लिए केंद्र सरकार ने एक अंतरिम बोर्ड का गठन किया था. इसके बाद वित्त मंत्री को कई टैक्सपेयर्स से अनुरोध प्राप्त हुए थे कि वह 1 फरवरी को आईटीएससी के समक्ष सेटलमेंट आवेदन दाखिल करने के अंतिम चरणों में थे. ऐसे में कुछ टैक्सपेयर्स 31 जनवरी 2021 तक आवेदन दाखिल करने के योग्य थे लेकिन 1 फरवरी को आईटीएससी के बंद होने के चलते इसे दाखिल नहीं कर पाए.
राहत देने के लिए 30 सितंबर तक मिला समय
ऐसे टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए आयकर विभाग ने इस महीने की शुरुआत में फैसला किया कि वे अंतिरम बोर्ड के पास 30 सितंबर 2021 तक आवेदन दाखिल कर सकते हैं. सीबीडीटी ने 28 सितंबर को एक आदेश जारी कर आयकर अधिकारियों को इन आवेदनों को स्वीकार करने के लिए अधिकृत किया था. सीबीडीटी के आदेश के मुताबिक इसके तहत वही टैक्सपेयर्स योग्य हैं जो 31 जनवरी 2021 को सेटलमेंट के लिए आवेदन करने के योग्य थे. आयकर अधिकारियों को ऐसे आवेदनों को वैध मानने के निर्देश दिए गए हैं.