/financial-express-hindi/media/post_banners/t9IdDjc2Q2huYCDItxEB.jpg)
नए ई-फाइलिंग पोर्टल को फाइलिंग आसान करने के लिए शुरू किया गया था और दावा किया गया था कि टैक्सपेयर्स को जल्द रिफंड मिलेगा.
Income Tax New e-Filing Portal: इनकम टैक्स की नई वेबसाइट जब से लांच हुई है, टैक्सपेयर्स को तकनीकी खामियों का सामना करना पड़ा है. शनिवार 21 अगस्त से इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल उपलब्ध भी नहीं है जिसके चलते इंफोसिस सीईओ सलिल पारेख को समन भेजा गया है. इंफोसिस के सीईओ सलिल पारेख को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने इनकम टैक्स की नई वेबसाइट में खामियों को एक्सप्लेन करना होगा. उन्हें यह बताना होगा कि इस पोर्टल में इतनी दिक्कतें क्यों आ रही है जिससे टैक्सपेयर्स को बहुत दिक्कतें हो रही हैं.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रविवार को ट्वीट कर जानकारी दी कि इंफोसिस के एमडी और सीईओ सलिल पारेख को समन भेजा गया है. पारेख को नई ईःफाइलिंग पोर्टल लांच होने के करीब 2.5 महीने बाद भी तकनीकी खामियों के कारणों के बारे में बताना होगा और यह बताना होगा कि इसका समाधान अभी तक क्यों नहीं हुआ है.
ITR Filing: आईटीआर फाइल करते समय इन 10 बातों का रखें ख्याल, 30 सितंबर तक है आखिरी मौका
नई पोर्टल लांच होने के बाद से ही दिक्कतें शुरू
इनकम टैक्स की नई वेबसाइट को 7 जून को लांच किया गया था. इसके अगले ही दिन 8 जून को केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने इंफोसिस को टैक्सपेयर्स के सामने आ रही तकनीकी दिक्कतों के बारे में जानकारी दी. 22 जून को सीतारमण और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने पारेख से नई पोर्टल लांच होने के बाद होने वाली दिक्कतों को लेकर सवाल पूछा था. वित्त मंत्री पारेख ने इंफोसिस को बिना किसी देरी के सभी समस्याओं को दूर करने, सेवाओं को सुधारने और लोगों की शिकायतों के निपटारे को प्राथमिकता देने को कहा. बैठक के दौरान पारेख ने कुछ दिनों के भीतर सभी समस्याओं के निराकरण का भरोसा दिलाया था.
एक हफ्ते पहले 2-3 दिनों में दिक्कतें सुधारने का दावा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करीब एक हफ्ते पहले कहा था कि आईटी पोर्टल में जो खामियां हैं, उसे 2-3 दिनों के भीतर ही दूर कर दिया जाएगा. हालांकि इनकम टैक्स विभाग के नए पोर्टल www.incometax.gov.in पर ये दिक्कतें बनी हुई है. इसके चलते आयकर विभाग को कई नॉर्म्स में ढील देना पड़ा जिसके तहत टैक्सपेयर्स को ऑथराइज्ड डीलर्स के पास कंप्लॉयंस फॉर्म 15सीए/15बी को मैनुअली सबमिट करने की मंजूरी दी गई. बता दें कि नए ई-फाइलिंग पोर्टल को फाइलिंग आसान करने के लिए शुरू किया गया था और दावा किया गया था कि टैक्सपेयर्स को जल्द रिफंड मिलेगा.