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अब इंडिविजुअल अपना रिटर्न इस साल के अंत यानी 31 दिसंबर तक फाइल कर सकेंगे.
आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन एक महीने और बढ़ा दी गई है. अब इंडिविजुअल अपना रिटर्न इस साल के अंत यानी 31 दिसंबर तक फाइल कर सकेंगे. यह जानकारी शनिवार को वित्त मंत्रालय ने दी. जिन टैक्सपेयर्स के अकाउंट्स की ऑडिटिंग अभी बाकी है, उनके लिए आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन दो महीने तक बढ़ाई गई है और उन्हें अगले साल 31 जनवरी तक रिटर्न फाइल कर लेना है. इससे पहले केंद्र सरकार ने मई में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया था. यह फैसला कोरोना महामारी के कारण टैक्सपेयर्स को हो रही परेशानी को देखते हुए लिया गया था.
टैक्सपेयर्स को मिलेगा अधिक समय
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने कहा कि जिन टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट 31 जुलाई 2020 थी, उनके लिए यह समय सीमा बढ़कार 31 दिसंबर कर दी गई है. इसके अलावा जिनके अकाउंट्स का अभी ऑडिट होना बाकी है और उनके लिए ड्यू डेट 31 अक्टूबर 2020 थी, उनके लिए अब डेडलाइन 31 जनवरी 2021 हो गई है. सीबीडीटी का कहना है कि यह फैसला करदाताओं को आईटीआर भरने के लिए अधिक समय प्रदान करना है.
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ITR फाइल करना कानूनी तौर पर जरूरी
अगर आपने अभी तक आईटीआर नहीं फाइल किया है तो डेटलाइन बढ़ाए जाने का आपको भी फायदा होगा. इनकम टैक्स कानूनों के तहत आईटीआर फाइल करना हर उस टैक्सपेयर के लिए अनिवार्य है, जिसकी इनकम टैक्स के दायरे में आती है. ऐसे टैक्सपेयर द्वारा आईटीआर फाइल नहीं करने पर जुर्माना लगता है. अगर टैक्स को TDS के जरिए कलेक्ट कर भी लिया गया है, तो सैलरी पाने वाले कर्मचारी के लिए आईटीआर फाइल करना अनिवार्य होता है. इसलिए, अगर कोई भी व्यक्ति आखिरी तारीख तक आईटीआर प्रस्तुत कर नहीं पाता, तो जुर्माना लगता है और व्यक्ति को दंड मिलता है.