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इक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय पत्रों (Convertibles) के पब्लिक इश्यू में आवेदन करने वाले इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर है.
इक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय पत्रों (Convertibles) के पब्लिक इश्यू में आवेदन करने वाले इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर है. ऐसे निवेशक अब 5 लाख रुपये तक की राशि का भुगतान यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) से कर सकते हैं. मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने मंगलवार को यह जानकारी दी.
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नए गाइडलाइन्स 1 मई, 2022 से होंगे लागू
इसके साथ ही इन निवेशकों से बोली और आवेदन फार्म में यूपीआई आईडी देने के लिए भी कहा गया है. सिंडिकेट मेंबर, शेयर ब्रोकर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और किसी इश्यू के रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट के जरिये फॉर्म जमा करने पर ऐसा करना होगा. सेबी ने अपने सर्कुलर में कहा है कि ये नए गाइडलाइन्स 1 मई, 2022 को या उसके बाद खुलने वाले पब्लिक इश्यू के लिए लागू होंगे.
नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने बढ़ी हुई यूपीआई सीमा के साथ आवेदनों के प्रोसेसिंग की सुविधा की समीक्षा की, जिसके बाद यह फैसला किया गया है. एनपीसीआई ने दिसंबर, 2021 में इस सीमा को दो लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया था.
(इनपुट-पीटीआई)