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Gold Jewellery Hallmarking: जनवरी 2021 से 14, 18 और 22 कैरेट हॉलमार्क गोल्ड ज्वैलरी ही बिकेगी, नियम तोड़ने पर होगी जेल

पहले 10 ग्रेड में हॉलमार्किंग थी , लेकिन अब यह सिर्फ तीन ग्रेड 14, 18 और 22 कैरेट में ही उपलब्ध होगी.

पहले 10 ग्रेड में हॉलमार्किंग थी , लेकिन अब यह सिर्फ तीन ग्रेड 14, 18 और 22 कैरेट में ही उपलब्ध होगी.

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Jewellers to sell only 14, 18, 22 carat hallmarked gold jewellery from Jan 2021 violation attract penalty and imprisonment

पहले 10 ग्रेड में हॉलमार्किंग थी , लेकिन अब यह सिर्फ तीन ग्रेड 14, 18 और 22 कैरेट में ही उपलब्ध होगी.

Jewellers to sell only 14, 18, 22 carat hallmarked gold jewellery from Jan 2021 violation attract penalty and imprisonment पहले 10 ग्रेड में हॉलमार्किंग थी , लेकिन अब यह सिर्फ तीन ग्रेड 14, 18 और 22 कैरेट में ही उपलब्ध होगी.

Gold Jewellery Hallmarking: मोदी सरकार ने सोने के गहनों की हॉलमार्किंग को अनिवार्य बना दिया है और इस नियम को नहीं मानने पर ज्वैलर्स को कड़ी सजा भी भुगतनी पड़ सकती है. उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने मंगलवार को कहा कि जनवरी 2021 से ज्वैलर्स सिर्फ 12, 18 और 22 कैरेट के हॉलमार्क गोल्ड ज्वैलरी ही बेचेंगे. इस नियम की अनदेखी करने पर उन्हें पेनल्टी और एक साल तक की जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है.

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पासवान ने  बताया कि ज्वैलर्स को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (BIS) के साथ रजिस्टर कराने और गोल्ड ज्वैलरी की हॉलमार्किंग अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए एक साल का समय दिया गया है.

हॉलमार्क गोल्ड ज्वैलरी की पहचान उपभोक्ता चार​ चिन्हों से कर सकते हैं. इसमें बीआईएस मार्क, कैरेट में शुद्धता, जांच केंद्र का नाम और ज्वैलर्स का पहचान मार्क शामिल है.

उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय 16 जनवरी को गोल्ड ज्वैलरी की हॉलमार्किंग अनिवार्य बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर देगा. इसके तहत 15 जनवरी 2021 से यह नियम लागू हो जाएगा.

अब यह सिर्फ तीन ग्रेड हॉलमार्किंग

गोल्ड हॉलमार्किंग सोने की शुद्धता का सर्टिफिकेशन है और फिलहाल यह ऐच्छिक है. बीआईएस गोल्ड हॉलमार्किंग अप्रैल 2000 कर रहा है. फिलहाल, देश में करीब 40 फीसदी गोल्ड ज्वैलरी हॉलमार्क है.

पासवान ने कहा कि पहले 10 ग्रेड में हॉलमार्किंग थी , लेकिन अब यह सिर्फ तीन ग्रेड 14, 18 और 22 कैरेट में ही उपलब्ध होगी. अभी देश के 234 जिलों में 892 जांच केंद्र हैं. 28,849 ज्वैलर्स ने बीआईएस रजिस्ट्रेशन लिया है. उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य एक साल की अवधि में देश के सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र खोलने और सभी ज्वैलर्स को रजिस्टर कराने का है.

नियम तोड़ने पर पेनल्टी और जेल

एक सीनियर बीआईएस अधिकारी एचएस पशरिचे ने बताया कि अनिवार्य हॉलमार्किंग नियमों के उल्लघंन पर ज्वैलर्स के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. पेनल्टी एक लाख रुपये से कमोडिटी यानी ज्वैलरी की कीमत का पांच गुना और एक साल तक की जेल हो सकती है.

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