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Domino’s ने ग्राहकों को नहीं दिया 41 करोड़ की GST कटौती का फायदा, अब भरना पड़ सकता है जुर्माना

नेशनल एंटी-प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी (NAA) ने जांच में पाया कि देश की सबसे बड़ी फूड सर्विस कंपनी में एक जेएफएल ने 41.41 करोड़ की जीएसटी कटौती का फायदा ग्राहकों को नहीं पहुंचाया है. अब एनएए ने कंपनी से इस राशि को जल्द से जल्द सरकारी खजाने में जमा करने का निर्देश दिया है.

नेशनल एंटी-प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी (NAA) ने जांच में पाया कि देश की सबसे बड़ी फूड सर्विस कंपनी में एक जेएफएल ने 41.41 करोड़ की जीएसटी कटौती का फायदा ग्राहकों को नहीं पहुंचाया है. अब एनएए ने कंपनी से इस राशि को जल्द से जल्द सरकारी खजाने में जमा करने का निर्देश दिया है.

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Bloomberg
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Domino's: जेएफएल देश के 271 शहरों में करीब 1200 डोमिनोज पिज्जा के आउटलेट (31 दिसंबर 2018 तक का आंकड़ा) का संचालन करती है.

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भारत में डोमिनोज Pizza (Domino’s) चेन की मास्टर फ्रेंचाइजी जुबिलांट फूडवर्क्स लिमिटेड (JFL) को जीएसटी कटौती का फायदा ग्राहकों को नहीं पहुंचाने के मामले में दोषी पाया गया है. नेशनल एंटी-प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी (NAA) ने जांच में पाया कि देश की सबसे बड़ी फूड सर्विस कंपनी में एक जेएफएल ने 41.41 करोड़ की जीएसटी कटौती का फायदा ग्राहकों को नहीं पहुंचाया है. अब एनएए ने कंपनी से इस राशि को जल्द से जल्द सरकारी खजाने में जमा करने का निर्देश दिया है. जेएफएल देश के 271 शहरों में करीब 1200 डोमिनोज पिज्जा के आउटलेट (31 दिसंबर 2018 तक का आंकड़ा) का संचालन करती है.

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18 फीसदी से 5 फीसदी स्लैब में आने पर भी नहीं दिया फायदा

एनएए की जांच के मुताबिक 15 नवंबर 2017 से लेकर 31 मई 2018 के बीच जुबिलैंट फूड वर्क्स ने डोमिनोज स्टफ्ड ग्रालिक ब्रेड और मीडियम वेज पिज्जा पर जीएसटी कटौती का फायदा ग्राहकों को नहीं दिया. इस पर जीएसटी रेट 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया था और इसका फायदा ग्राहकों को देना था.

31 मई 2018 के बाद भी जांच के निर्देश

एनएए ने डायरेक्टरोट जनरल ऑफ एंटी-प्रॉफिटियरिंग को कहा है कि वह 31 मई 2018 के बाद की भी स्थिति को लेकर जांच करे. इसमें इसकी जांच की जाएगी कि कंपनी ने 31 मई 2018 के बाद ग्राहकों को जीएसटी कटौती का फायदा दिया है या नहीं.

लग सकता है जुर्माना

एनएए ने जुबली फूडवर्क्स को कारण बताओ नोटिस भी भेजा है. इसमें कंपनी से जवाब मांगा गया है कि वह इस पर अपना पक्ष स्पष्ट करे कि उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए. अभी कंपनी से 41,42,97,629.25 करोड़ रुपये की राशि आधे-आधे हिस्से में केंद्र और राज्य के वेलफेयर फंड में 18 फीसदी ब्याज के साथ जमा कराने का आदेश दिया है. इसके लिए कंपनी के पास तीन महीने का समय है. इसके अलावा कंपनी को एप्लिकेंट को 5.65 रुपये 18 फीसदी ब्याज के साथ लौटाना होगा. यह ब्याज उस दिन से कैलकुलेट होगा जिस दिन अमाउंट चार्ज किया गया था.

NAA ने सभी तथ्य नहीं देखे- कंपनी

जीएसटी कटौती का फायदा ग्राहकों को नहीं देने पर एनएए के नोटिस पर JFL ने अपना पक्ष रखा है. जेएफएल का कहना है कि इनपुट टैक्स विदड्रॉल के कारण कंपनी को होने वाला नुकसान उत्पादों के लिए लिए गए कीमतों से अधिक था जिस पर एनएए ने अपनी जांच में गौर नहीं किया है. कंपनी का कहना है कि वह ऑर्डर का अभी अध्ययन कर रही है और इसके बाद ही वह सभी ऑप्शंस पर गौर कर सकेगी.

15 नवंबर से 5 फीसदी जीएसटी प्रभावी

रेस्तरां पर जीएसटी रेट को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया था और इस पर उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलना है. यह आदेश 15 नवंबर 2017 से प्रभावी है.