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Image: PTIअगर आप कारोबारी हैं, GST के दायरे में आते हैं और अभी तक GSTR-1 फाइल नहीं किया है तो अब लेट फीस लगेगी. लेकिन करदाताओं के लिए राहत की खबर है कि सरकार उन्हें आखिरी बार एक मौका उपलब्ध करा रही है, जिसमें बिना लेट फीस के वे GSTR-1 फाइल कर सकते हैं. CBIC (सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स) करदाताओं को अवसर दे रहा है कि वे जुलाई 2017 से नवंबर 2019 तक के सभी लंबित GSTR-1 फॉर्म 10 जनवरी 2019 तक जमा कर दें.
अगर इस तारीख के अंदर करदाता सभी लंबित GSTR-1 फाइल कर देते हैं तो उन पर कोई लेट फीस नहीं लगेगी. 10 जनवरी 2019 तक GSTR-1 फाइल नहीं करने की स्थिति में इसके बाद 10000 रुपये तक की लेट फीस का भुगतान करना पड़ सकता है.
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As a one-time measure to enable taxpayers to clear the backlog of all GSTR-1 which have not been filed from July 2017 to Nov 2019, a late fee waiver till 10.01.2020 (vide NN 74/2019 dt. 26.12.2019) has been provided. pic.twitter.com/szyI4uXK4S
— CBIC (@cbic_india) January 2, 2020
ई-वे बिल नहीं कर सकेंगे जनरेट
CBIC का यह भी कहना है कि ऐसे करदाता, जिन्होंने 10 जनवरी तक अपने GSTR-1 जमा नहीं किए उनके लिए कुछ पाबंदियां लगा दी जाएंगी. जैसे- 11 जनवरी से ऐसे करदाता ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकेंगे.
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किसे भरना है GSTR-1?
कारोबारी को GSTR-1 में पिछले महीने में हुई सभी तरह की बिक्री (outward supplies) का ब्योरा भरना होता है. जीएसटी सिस्टम में कम्पोजिशन स्कीम लेने वाले और कुछ अन्य विशेष कैटेगरी के कारोबारियों को छोड़कर सबको GSTR-1 भरना अनिवार्य होता है. कम्पोजिशन स्कीम लेने वाले और अन्य विशेष कैटेगरी के कारोबारियों के लिए अलग GST रिटर्न फॉर्म जारी किए गए हैं.
किसे नहीं भरना है GSTR-1?
- कम्पोजिशन स्कीम के अंतर्गत रजिस्टर्ड कारोबारी
- ई-कॉमर्स ऑपरेटर
- इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर
- विदेशी कारोबारी
- TDS काटने वाले
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