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पूनावाला फिनकॉर्प के एमडी समेत सात पर कड़ी कार्रवाई, इनसाइ़डर ट्रेडिंग के एक मामले में सेबी ने मार्केट में कारोबार पर लगाई रोक

Magma Fincorp Insider Trading Case: बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने एक मामले के तहत आठ इंडिविजुल्स को सिक्योरिटी मार्केट में किसी भी प्रकार के लेन-देन पर रोक लगा दिया है.

Magma Fincorp Insider Trading Case: बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने एक मामले के तहत आठ इंडिविजुल्स को सिक्योरिटी मार्केट में किसी भी प्रकार के लेन-देन पर रोक लगा दिया है.

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The board also cleared a proposal to amend de-listing framework after an open offer.

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Magma Fincorp Insider Trading Case: बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने एक मामले के तहत आठ इंडिविजुल्स को सिक्योरिटी मार्केट में किसी भी प्रकार के लेन-देन पर रोक लगा दिया है. यह कार्रवाई मैग्मा फिनकॉर्प में इनसाइडर ट्रेडिंग (Magma Fincorp Insider Trading) के मामले को लेकर किया गया है. इस मामले के तहत सेबी ने पूनावाला फिनकॉर्प के एमडी अभय भूटाडा समेत सात अन्य इंडिविजुअल्स पर रोक लगाया है. पहले इस कंपनी का नाम मैग्मा फिनकॉर्प था.

सेबी के फैसले के मुताबिक इन आठ लोगों को तीन महीने के भीतर किसी भी एक्सचेंज ट्रेडेड डेरेवेटिव कांट्रैक्ट्स में किसी भी ओपन पोजिशन को स्क्वॉयर ऑफ या बंद करना होगा. इसके अलावा बाजार नियामक द्वारा जारी अंतरिम आदेश के मुताबिक गलत तरीके से कमाए गए 13 करोड़ रुपये को जब्त करने का भी निर्देश दिया गया है.

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सिस्टम एलर्ट मिलने के बाद शुरू हुई जांच

सेबी द्वारा जारी अंतरिम आदेश के मुताबिक इस मामले की प्रारंभिक जांच तब शुरू की गई, जब उसके सिस्टम ने फरवरी 2021 में मैग्मा फिनकॉर्प के शेयरों को लेकर इनसाइडर ट्रेडिंग का एलर्ट मिला. उसी समय पूनावाला समूह की एक कंपनी राइजिंग सन होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मैग्मा कॉर्प में नियंत्रक हिस्सेदारी के अधिग्रहण का ऐलान किया गया था. इस मामले में सेबी ने भूटाडा के अलावा सौमिल शाह, सुरभि किशोर शाह, अमित अग्रवाल, मुरलीधर बगरंगलाल अग्रवाल, राकेश राजेंद्र भोजगधिया, राकेश राजेंद्र भोजगधिया एचयूएफ और अभिजीत पवार पर प्रतिबंध लगाया है.

ये है पूरा मामला

  • सेबी ने अपनी जांच में पाया कि पूनावाला फाइनेंस के एमडी और सीईओ भूटाडा अधिग्रहण सौदे के मुताबिक टारगेट कंपनी के एमडी बनते. उनके पास अधिग्रहण से जुड़ी नॉन-पब्लिक प्राइस सेंसेटिव इंफॉर्मेशन थी.
  • सेबी ने पाया कि इनसाइडर भूटाडा सुमैल शाह, राकेश राजेंद्र भोजगधिया और अभिजीत पवार से जुड़ा हुआ था.
  • कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड (सीडीआर) और बैंक स्टेटमेंट्स के आधार पर नियामक ने पाया कि भोजगधिया का संपर्क अमित अग्रवाल से था. इसके अलावा सुमैल शाह का सुरभि किशोर शाह के साथ पारिवारिक व वित्तीय संबंध थे और अमित अग्रवाल के मुरलीधर बगरंगलाल अग्रवाल के साथ पारिवारिक व वित्तीय संबंध थे.
  • सेबी ने पाया कि इन सभी लोगों की आपस में रिलीवेंट पीरियड में आपस में फोन पर बातचीत हुई और इसके बाद फंड का ट्रांसफर हुआ.
  • सेबी ने अपनी जांच में पाया कि कॉरपोरेट ऐलान होने के पहले इन फोन कॉल्स के जरिए शेयरों की ट्रेडिंग हुई.
  • सेबी के आदेश के मुताबिक आठ इंडिविजुअल्स को सिक्योरिटीज की खरीद-बिक्री या किसी भी सौदे से प्रतिबंधित कर दिया गया है.
  • सेबी ने भूटाडा भोजगाधियान, राकेश राजेंद्र भोजगधिया एचयूएफ व अभिजीत पवार पर संयुक्त रूप से 8.3 करोड़, अमित अग्रवाल, मुरलीधर बगरंग अग्रवाल व भोजगधिया पर संयुक्त रूप से 3.5 करोड़ रुपये और सुमैल शाह व सुरभि किशोर शाह पर संयुक्त रूप से 1.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. इस राशि को एस्क्रो खाता खोलकर आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा.
Sebi