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महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड ने कहा है कि वाहनों को फिर से कब्जे में लेने के लिए उसने थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स की सेवा लेना बंद कर दिया है.
Mahindra & Mahindra Financial Services: महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेस ने कहा है कि वाहनों को फिर से कब्जे में लेने के लिए उसने थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स की सेवा लेना बंद कर दिया है. कंपनी ने यह कदम RBI के उस निर्देश के बाद उठाया है जिसमें कर्ज चूक के मामलों में वाहन को कब्जे में लेने के लिए उसके द्वारा थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स की सेवा लेने पर रोक लगा दी गई थी. RBI का यह एक्शन हजारीबाग की घटना के बाद हुआ है. बता दें कि RBI ने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए कहा कि कंपनी लोन रिकवरी के लिए थर्ड पार्टी वसूली एजेंटों का इस्तेमाल नहीं कर सकेगी. केंद्रीय बैंक ने आउटसोर्सिंग एजेंटों के माध्यम से किसी भी वसूली को तुरंत रोकने का निर्देश दिया.
व्हीकल रिकवरी 75% तक घटने की आशंका
महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज (MMFSL) ने शुक्रवार को कहा कि RBI द्वारा कंपनी को थर्ड पार्टी की सेवाओं का इस्तेमाल बंद करने का निर्देश देने के एक दिन बाद उसकी मंथली व्हीकल रिकवरी में अस्थायी रूप से लगभग 75% की गिरावट आ सकती है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने यह जानकारी दी है. बता दें कि RBI की सख्ती के बाद कंपनी के शेयरों में भी आज भारी गिरावट देखने को मिली है. इंट्राडे में शेयर 14 फीसदी टूटकर 192 रुपये पर आ गया है. जबकि गुरूवार को यह 224 रुपये पर बंद हुआ था.
कंपनी का बयान
महिंद्रा फाइनेंस ने गुरुवार देर रात को बताया कि वाहनों के फिर से कब्जे के मामले में थर्ड पार्टी के अनुपालन के लिए उसकी एक विस्तृत नीति है. महिंद्रा फाइनेंस के वॉइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर रमेश अय्यर ने एक बयान में कहा, ‘‘हाल में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के मद्देनजर वाहनों को वापस अपने कब्जे में लेने के काम के लिए हमने थर्ड पार्टी की सर्विस लेना बंद कर दिया है. तीसरे पक्ष के एजेंटों का भविष्य में किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है इस पर अभी और विचार करेंगे.’’
हजारीबाग की घटना के बाद RBI ने लिया था एक्शन
महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (एमएमएफएसएल) को तीसरे पक्ष के एजेंटों के जरिए लोन रिकवरी या संपत्ति वापस कब्जे में लेने से रोक दिया गया. भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को कहा कि उसका यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है और अगले आदेश तक जारी रहेगा. आरबीआई का यह फैसला झारखंड के हजारीबाग जिले में एक गर्भवती महिला (27) की मौत के बाद आया है, जिसे पिछले हफ्ते वसूली एजेंटों ने कथित तौर पर ट्रैक्टर के पहियों के नीचे कुचलकर मौत के घाट उतार दिया था.
(इनपुट-पीटीआई, रॉयटर्स)