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GST Annual Return Filing Deadline: जीएसटी रिटर्न फाइल करने की बढ़ी डेडलाइन, अब इस तारीख तक दाखिल हो सकेंगे फॉर्म

GST Annual Return Filing Deadline: केंद्र सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत दी है.

GST Annual Return Filing Deadline: केंद्र सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत दी है.

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modi Government extends FY21 GST annual return filing deadline

अब कारोबारी वित्त वर्ष 2020-21 के जीएसटी सालाना रिटर्न को 28 फरवरी तक फाइल कर सकेंगे.

GST Annual Return Filing Deadline: केंद्र सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के जीएसटी एनुअल रिटर्न को फाइल करने की डेडलाइन दो महीने और बढ़ा दी है. अब कारोबारी वित्त वर्ष 2020-21 के जीएसटी सालाना रिटर्न को 28 फरवरी तक फाइल कर सकेंगे. पहले यह डेडलाइन 31 दिसंबर 2021 थी. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) ने सरकार के इस फैसले की ट्वीट कर जानकारी दी है. सीबीआईसी ने जानकारी दी है कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9 और फॉर्म जीएसटीआर-9सी के रूप में सेल्फ-सर्टिफाइड रिकांसिलेशन स्टेटमेंट को 28 फरवरी तक फाइल कर सकेंगे.

क्या है GSTR 9 और GSTR-9C

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  • GSTR 9: गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के तहत रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स को सालाना रिटर्न (GSTR 9) भरना होता है. इसे सेंट्रल जीएसटी 2017 के सेक्शन 44(1) के तहत फाइल किया जाता है. इसमें विभिन्न टैक्स हेड्स के तहत आउटवार्ड और इनवार्ड सप्लाई की पूरी डिटेल्स होती है.

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  • GSTR-9C: जीएसटीआर-9सी जीएसटीआर-9 और ऑडिट हो चुके सालावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच मिलान का आंकड़ा (रिकांसिलेशन स्टेटमेंट) है.
  • सालाना रिटर्न फाइल करना उन सभी कारोबारियों के लिए अनिवार्य है, जिनके कारोबार का एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से अधिक है. हालांकि रिकांसिलेशन स्टेटमेंट सिर्फ उन्हीं कारोबारियों को फाइल करना होता है जिनके कारोबार का एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से अधिक हो.
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