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GST Council Meeting : GST के दायरे में नहीं आएंगे पेट्रोल-डीजल, Swiggy, Zomato पर लगेगा टैक्स

निर्मला सीतारमण ने कहा कि पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का मुद्दा बैठक में सिर्फ इसलिए आया क्योंकि केरल हाईकोर्ट ने ऐसा आदेश दिया था. काउंसिल के सदस्यों ने बैठक में साफ कर दिया कि वे पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाए जाने के हक में नहीं हैं.

निर्मला सीतारमण ने कहा कि पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का मुद्दा बैठक में सिर्फ इसलिए आया क्योंकि केरल हाईकोर्ट ने ऐसा आदेश दिया था. काउंसिल के सदस्यों ने बैठक में साफ कर दिया कि वे पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाए जाने के हक में नहीं हैं.

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GST Council Meeting : GST के दायरे में नहीं आएंगे पेट्रोल-डीजल, Swiggy, Zomato पर लगेगा टैक्स

जीएसटी काउंसिल की बैठक में पेट्रोल-डीजल को जीएसटी दायरे में लाने पर कोई फैसला नहीं

पेट्रोल-डीजल की कीमतों को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग करने वालों को निराशा हाथ लगी है. जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर कोई ऐलान नहीं किया. लेकिन Swiggy, Zomato जैसी कंपनियों की फूड डिलीवरी पर जीएसटी देना होगा. पहले स्विगी और जोमैटो जैसी एग्रीगेटर कंपनियां जिन रेस्तरांओं से फूड कलेक्ट करती थीं, उन्हें ही टैक्स देना पड़ता था लेकिन अब इन कंपनियों को टैक्स देना होगा.

बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने कहा, "मीडिया में इस बात काफी अटकलें लगाई गईं कि क्या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा. मैं यह बात पूरी तरह साफ कर देना चाहती हूं कि बैठक के एजेंडा में यह मुद्दा सिर्फ इसलिए आया क्योंकि केरल हाईकोर्ट ने ऐसा करने का आदेश दिया था. जीएसटी काउंसिल के सदस्यों ने बैठक के दौरान साफ कर दिया कि वे पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाए जाने के हक में नहीं हैं. फैसला यह हुआ कि हम केरल हाईकोर्ट को यह रिपोर्ट दे देंगे कि बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और काउंसिल ने महसूस किया कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने का यह सही समय नहीं है. "

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कोविड की दवाइयों पर GST की घटी दरें 31 दिसंबर तक लागू

काउंसिल ने कोविड की कई दवाइयों पर जीएसटी की घटी दरों को 31 दिसंबर तक जारी रखने का फैसला किया है. इसके अलावा सरकार ने कई गैर कोविड जीवनरक्षक दवाइयों को भी जीएसटी से छूट देने का ऐलान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि काउंसिल फुटवियर और टेक्सटाइल पर इनवर्टेड ड्यूटी (Inverted duty Scheme) में अगले साल जनवरी में सुधार कर देगी.

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लीज पर इंपोर्ट किए गए विमानों पर IGST खत्म करने का फैसला

जीएसटी काउंसिल में केरल हाई कोर्ट के निर्देश के मुताबिक पेट्रोल और डीजल को जीएसटी दायरे में लाने पर चर्चा हुई .लेकिन काउंसिल ने बाद में इसे जीएसटी दायरे से बाहर ही रखने का फैसला किया. काउंसिल ने एक और अहम फैसले में लीज पर विमानों के आयात पर IGST को खत्म करने का फैसला किया है. कहा जा रहा है कि काउंसिल का यह फैसला संकट से जूझ रहे एविएशन सेक्टर को मंदी से निपटने में मदद करेगा. काउंसिल के फैसले के मुताबिक माल ढोने वाले ट्रकों को नेशनल परमिट देने के एवज में वसूली जाने वाली फीस जीएसटी के दायरे से बाहर रखी जाएगी. काउंसिल ने कई जीवनरक्षक दवाओं पर जीएसटी हटा दिया है. इनमें ब्लैक फंगस की दवा Amphotericin B शामिल है. कैंसर की दवा पर जीएसटी दर 12 फीसदी से घटा कर 5 फीसदी कर दी गई है.

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