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आवासीय घर के रेंट पर 18 फीसदी जीएसटी पर आज स्पष्टीकरण दिया है.
अपने घर में किराएदारों को रखने वाले मकान मालिकों और किराए पर रहने वालों को आज बड़ी राहत मिली है. केंद्र सरकार ने आज 12 अगस्त को यह स्पष्ट कर दिया है कि आवासीय घर को अगर व्यक्तिगत प्रयोग के लिए किराए पर दिया गया है तो किराए पर जीएसटी नहीं लगेगी. इससे पहले कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि किराए के घर में रहने पर जो रेंट चुकाया जाता है, उस पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) चुकाना होगा. अगर यह टैक्स लगता तो किराएदारों को किराया अधिक चुकाना होता.
कारोबारियों को किराए पर घर देने की स्थिति में लगेगी जीएसटी
सरकार ने आज स्पष्ट कर दिया है कि आवासीय घर के किराए पर तभी जीएसटी लगेगी, जब इसे किसी कारोबारी एंटिटी को किराए पर दिया गया हो. हालांकि अगर किसी प्रोप्रॉयटर या किसी फर्म के पार्टनर को भी आवास व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए दिया गया हो, तो किराए पर जीएसटी नहीं लगेगी.
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इन्हें मिली बड़ी राहत
केपीएमजी इंडिया के पार्टनर इनडायरेक्ट टैक्स अभिषेक जैन ने सरकार के इस स्पष्टीकरण को जीएसटी सिस्टम में रजिस्टर्ड प्रोप्रॉयटर्स या जीएसटी सिस्टम में रजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर के लिए बड़ी राहत की बात कही. यह ऐसे जीएसटी प्रोप्रॉयटर्स या जीएसटी रजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर्स के लिए बड़ी राहत की बात है जो अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए किसी अचल संपत्ति को किराए पर लेते हैं यानी कि रहने के लिए किसी घर को किराए पर लेते हैं.
(इनपुट: पीटीआई)