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नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी ट्रांसफर चार्ज का मुद्दा गर्माया
Noida Property transfer Charges : गौतमबुद्ध नगर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर चार्ज का मुद्दा गर्माता जा रहा है. बुधवार को उद्योग मंत्री सतीश महाना लखनऊ में इस मुद्दे पर नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ( Greater Noida Authority) और यमुना एक्सप्रेस-वे ( Yamuna Expressway) प्राधिकरण के आला अफसरों से बात कर सकते हैं. इंडस्ट्रियल अलॉटी के लंबित मुद्दों और प्रॉपर्टी ट्रांसफर चार्ज के मुद्दे पर बातचीत का संकेत देकर सरकार यूपी चुनाव से पहले नोएडा और ग्रेटर नोएडा के मतदाताओं को सकारात्मक संदेश देना चाहती है.
उद्योग मंत्री और प्राधिकरण अधिकारियों की बैठक
महाना का कहना है कि उद्योग विभाग नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बड़ी कंपनियों की ओर से जमीन हासिल करने के लिए दिए गए आवेदन नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को भेजे जा रहे हैं. प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ उद्योगपतियों की बैठक में पिछले साल 22 मार्च से 30 जून तक दी गई छूट की समीक्षा भी होगी. बैठक में नोएडा में प्रॉपर्टी के ट्रांसफर चार्ज पर भी चर्चा होगी. हालांकि इसे खत्म करने या घटाने की कम ही संभावना है. इस मामले को देखने वाले एक बड़े अधिकारी का कहना है कि प्राधिकरणों की ओर से गौतमबुद्धनगर में कुछ स्पेशल कलस्टर बनाए जा सकते हैं जहां मुख्य अलॉटी को बगैर किसी चार्ज के सब-लीजिंग की अनुमति मिल सकती है. लेकिन व्यक्तिगत प्लॉट या यूनिट की बिक्री पर ट्रांसफर चार्ज खत्म करने की संभावना है.
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क्या है ट्रांसफर चार्ज?
नोएडा में अगर कोई संपत्ति बेची जाती है यानी कोई रीसेल प्रॉपर्टी ( मूल आवंटी से संपत्ति की खरीद) खरीदी जाती है तो बेचने वाले को ट्रांसफर ऑफ मेमोरेंडम चार्ज (TM) देना होता है. इसका मकसद प्रॉपर्टी के मालिकाना का सफल ट्रांसफर सुनिश्चित कराना है. ट्रांसफर चार्ज स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस के अतिरिक्त होता है. यह चार्ज सर्किल रेट के हिसाब से अलग-अलग सेक्टरों में अलग-अलग होता है.