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आधार से लिंक नहीं हुआ तो भी अगले साल मार्च के आखिरी तक पैन एक्टिव रहेगा.
PAN-Aadhaar Link: पैन को बिना किसी शुल्क के आधार से जोड़ने की आज आखिरी तारीख है. अगर आज चूक गए तो जून तक 500 रुपये और उसके बाद 1 हजार रुपये की फीस चुकानी होगी. हालांकि टैक्सपेयर्स को असुविधा से बचाने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने इसे अगले साल 31 मार्च 2023 तक एक्टिव रखने की बात कही है ताकि रिटर्न फाइलिंग और रिफंड प्रोसेसिंग जैसे जरूरी काम न अटके. पैन और आधार को आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर आसानी से लिंक कर सकते हैं लेकिन इसे बिना इंटरनेट भी आप कर सकते हैं.
CBDT amends Income Tax Rules,1962 for prescribing fee u/s 234H of IT Act,1961. Window of opportunity provided to taxpayers upto 31st March,2023, vide Notification No. 17/2022 dt 29/03/2022 for intimating Aadhaar on payment of certain fee. Circular No. 7/2022 dt 30/3/2022 issued. pic.twitter.com/oqSHSyFHro
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 30, 2022
बिना इंटरनेट ऐसे करें लिंक
- अपने मोबाइल (एसएमएस) के मैसेज में जाकर UIDPAN टाइप करें.
- इसके बाद 12 अंकों का आधार नंबर लिखें और स्पेस देकर 10 अंकों का पैन डालें.
- फिर इसे 567678 या 56161 पर भेज दें.
- आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा.
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आयकर विभाग की साइट पर ऐसे करें लिंक
- इनकम टैक्स की साइट पर जाकर 'Link Aadhaar' पर क्लिक करें.
- इसके बाद आधार नंबर, पैन, अपना नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरें.
- इसके बाद दो टिक बॉक्स होंगे जिनमें आधार डिटेल्स और जन्म तिथि से जुड़े सवालों को टिक करना होगा.
- आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा. अगर आपका पैन और आधार पहले से ही लिंक है तो एक मैसेज स्क्रीन पर दिखेगा कि आपका पैन पहले से ही दिए गए आधार डिटेल्स से लिंक्ड है.
आधार से लिंक नहीं हुआ तो भी एक्टिव रहेगा पैन
सीबीडीटी ने 30 मार्च की तारीख में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है. पहले टैक्सपेयर्स को हर हाल में आज यानी 31 मार्च 2022 तक पैन और आधार लिंक को लिंक करा लेना था, नहीं तो यह निष्क्रिय हो जाता. हालांकि अब इसे अगले साल 31 मार्च 2023 तक बिना आधार से लिंक हुए पैन को एक्टिव रखने का प्रावधान किया है. हालांकि लिंकिंग फीस में कोई राहत नहीं है यानी कि जून तक 500 रुपये और उसके बाद यानी जुलाई से एक हजार रुपये की फीस का प्रावधान है.