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सेबी के मौजूदा नियम के मुताबिक अगर खुदरा निवेशकों को डेट सिक्योरिटीज के पब्लिक इश्यू में पैसे लगाना है तो वे यूपीआई मैकेनिज्म के जरिए 2 लाख रुपये तक के एप्लीकेशन वैल्यू को ब्लॉक कर सकते हैं.
खुदरा निवेशक जल्द ही यूपीआई के जरिए डेट सिक्योरिटीज में 5 लाख रुपये तक का निवेश कर सकेंगे. बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने आज (08 मार्च) को डेट सिक्योरिटीज के पब्लिक इश्यू की खरीदारी के लिए यूपीआई भुगतान की लिमिट को बढ़ा दिया है. अब खुदरा निवेशक 2 लाख रुपये की बजाय 5 लाख रुपये निवेश कर सकेंगे. इससे निवेशकों के लिए सुविधा हो गई है. बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) द्वारा जारी नया फ्रेमवर्क 1 मई 2022 या इसके बाद खुलने वाले डेट सिक्योरिटीज के पब्लिक इश्यू के लिए लागू होगा.
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अभी 2 लाख रुपये तक ही कर सकते हैं निवेश
सेबी के मौजूदा नियम के मुताबिक अगर खुदरा निवेशकों को डेट सिक्योरिटीज के पब्लिक इश्यू में पैसे लगाना है तो वे यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) मैकेनिज्म के जरिए 2 लाख रुपये तक के एप्लीकेशन वैल्यू को ब्लॉक कर सकते हैं. हालांकि अब मार्केट पार्टिसिपेंट्स से विमर्श के बाद और निवेशकों की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से सेबी ने यूपीआई मैकेनिज्म के जरिए निवेश सीमा को 2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये करने का फैसला किया है जिसका फायदा खुदरा निवेशकों को 1 मई से मिलेगा. इस फ्रेमवर्क के प्रभावी होने के बाद खुदरा निवेशक यूपीआई मैकेनिज्म के जरिए 5 लाख रुपये तक के एप्लीकेशन वैल्यू को ब्लॉक कर सकते हैं.
एनपीसीआई ने पिछले साल बढ़ाई थी लिमिट
यूपीआई एक इंस्टैंट पेमेंट सिस्टम है जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने तैयार किया है. इसके जरिए एक खाते से दूसरे खाते में तुरंत पैसों का लेन-देन कर सकते हैं. एनपीसीआई ने पिछले साल दिसंबर 2021 में यूपीआई आधारित एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक्ड अमाउंट (ASBA) आईपीओ के लिए प्रति ट्रांजैक्शन लिमिट 2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये करने का ऐलान किया था.
(Input: PTI)