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झुनझुनवाला समेत 10 निवेशकों ने Aptech इनसाइडर ट्रेडिंग केस में किया सेटलमेंट, कुल मिलाकर 37 करोड़ रुपये चुकाए

Aptech Insider Trading Case में राकेश झुनझुनवाला ने सेटलमेंट राशि के रूप में 9.5 करोड़ रुपये और गलत तरीके से कमाए गए 3.10 करोड़ के मुनाफे पर ब्याज सहित 5.86 करोड़ रुपये चुकाए हैं.

Aptech Insider Trading Case में राकेश झुनझुनवाला ने सेटलमेंट राशि के रूप में 9.5 करोड़ रुपये और गलत तरीके से कमाए गए 3.10 करोड़ के मुनाफे पर ब्याज सहित 5.86 करोड़ रुपये चुकाए हैं.

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PTI
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Rakesh Jhunjhunwala wife Rekha, others settle Aptech insider trading case with Sebi pay Rs 37 crore

इनसाइडर ट्रेडिंग के एक मामले में दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला और उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला समेत अन्य 8 लोगों ने बाजार नियामक सेबी के साथ सेटलमेंट कर लिया है.

Aptech Insider Trading Case: इनसाइडर ट्रेडिंग के एक मामले में दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला और उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला समेत अन्य 8 लोगों ने बाजार नियामक सेबी के साथ सेटलमेंट कर लिया है. इन लोगों ने अपटेक लिमिटेड के शेयरों की इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में करीब 37 करोड़ रुपये चुकाकर मामला सेटल किया है. इस राशि में सेटलमेंट चार्जेज, गलत तरीके से कमाए गए मुनाफे के साथ उस पर ब्याज भी शामिल है. झुनझुनवाला दंपत्ति के अलावा जिन आठ लोगों ने केस सेटलमेंट किया है, उसमें सेबी द्वारा जारी किए गए दो आदेश के मुताबिक राजेशकुमार झुनझुनवाला, सुशीला देवी गुप्ता, सुधा गुप्ता, उष्मा सेठ सुले, उत्पल सेठ, मधु वडेरा जयकुमार, चुघ योगिंदर पाल और रमेश ए दमानी शामिल हैं.

इनसाइडर ट्रेडिंग के इस मामले में राकेश झुनझुनवाला ने सेटलमेंट राशि के रूप में 9.5 करोड़ रुपये व गलत तरीके से कमाए गए 3.10 करोड़ रुपये के मुनाफे पर ब्याज सहित 5.86 करोड़ रुपये चुकाए हैं. रेखा झुनझुनवाला ने भी सेटलमेंट राशि के रूप में 1.57 करोड़ रुपये और गलत तरीके से कमाए गए 55.18 लाख रुपये के मुनाफे पर ब्याज सहित 1.06 करोड़ रुपये चुकाए हैं.

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बिना गलती स्वीकार किए या अस्वीकार सेटलमेंट

एपेटक इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में इन सभी लोगों ने बिना अपनी गलती स्वीकार किए या अस्वीकार किए पैसे देकर सेटलमेंट का आग्रह किया था. इसके बाद सेबी ने इसे लेकर आदेश जारी किया. अलग से जारी किए गए एक सेटलमेंट ऑर्डर में सेबी ने कहा कि पेंडिंग एंफोर्समेंट प्रॉसीडिंग्स को आवेदकों द्वारा सेटल कर दिया गया है. इस मामले को सेटल करने के लिए आवेदकों के प्रतिनिधियों ने सेबी की आंतरिक समिति के साथ 31 दिसंबर 2020 को एक बैठक की थी और सेटलमेंट की शर्तों पर विमर्श किया. इस पर सेबी की हाई पॉवर्ड एडवायजरी कमेटी ने मई 2021 में सेटलमेंट चार्जेज के भुगतान पर सेटलमेंट करने को रिकमंड किया.

ये है पूरा मामला

  • 7 सितंबर 2016 को एप्टेक ने मार्केट बंद होने के बाद ऐलान किया था कि वह प्रीस्कूल सेग्मेंट में प्रवेश करेगी. इस सूचना को यूपीएसआई माना गया और इसकी अवधि 14 मार्च 2016 से 7 सितंबर 2016 रही. इस अवधि में इनसाइ़डर ट्रेडिंग हुई और 7 सितंबर 2016 को कंपनी ने प्रीस्कूल सेग्मेंट में दाखिल होने का ऐलान किया था.
  • आरोपों के मुताबिक उत्पल सेठ और राकेश झुनझुनवाला को अपटेक के प्रीस्कूल सेग्मेंट में दाखिल होने से जुड़ी हुई अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसेटिव इंफॉर्मेशन (यूपीएसआई) की पूरी जानकारी थी. इन्होंने इसे लकर अन्य आवेदकों को जानकारी दी. सेबी के ऑर्डर के मुताबिक यूपीएसआई के आधार पर राकेश झुनझुनवाला, रेखा झुनझुनवाला, राजेशकुमार झुनझुनवाला, सुशीला देवी गुप्ता, सुधा गुप्ता औ उष्मा सेठ सुले ने यूपीएसआई पीरियड के दौरान एप्टेक के स्क्रिप की खरीदारी की.
Sebi Rakesh Jhunjhunwala