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RBI ने हालांकि यह स्पष्ट किया है कि उसके निर्देश को बैंक का लाइसेंस रद्द करने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. (Reuters)
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कोलिकाता महिला कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोलकाता पर कैश निकासी और अन्य प्रतिबंधों को छह माह के लिए बढ़ा दिया है. यह प्रतिबंध 10 जनवरी 2020 से 9 जुलाई 2020 तक प्रभावी रहेंगे. पिछले साल जुलाई में केंद्रीय बैंक ने इस कोऑपरेटिव बैंक पर लोन-एडवांस देने या रिन्यू करने, किसी भी तरह का निवेश, कोई भी लायबिलिटी उठाने, आरबीआई की लिखित अनुमति के बिना नया डिपॉजिट या कोई भुगतान करने पर रोक लगाई थी. RBI ने जमाकर्ताओं को सिर्फ 1,000 रुपये तक की निकासी करने की मंजूरी दी थी. इस हफ्ते मंगलवार को केंद्रीय बैंक ने इस कोऑपरेटिव बैंक पर लगे प्रतिबंधों को और छह माह के लिए बढ़ा दिया है.
बैंक परिसर में लगाना होगा निर्देश
RBI ने 14 जनवरी 2020 को जारी एक बयान में कहा, 'जनहित में आरबीआई ने बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट, 1949 (AACS) की धारा 56 और धारा 35 A के सब-सेक्शन (1) के तहत निहित शक्तियों को इस्तेमाल करते हुए कोलिकाता महिला कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल को उसके बिजनेस पर 9 जुलाई 2019 को लगी पाबंदी 9 जनवरी 2020 तक रखने का निर्देश जारी किया गया था. अब रिजर्व बैंक ने जनहित को देखते हुए इसे और छह माह की अवधि के लिए बढ़ाकर 9 जुलाई 2020 कर दिया है. इस निर्देश की कॉपी बैंक परिसर में आम लोगों के ध्यानार्थ चस्पा करना भी अनिवार्य है.'
बैंक का लाइनेंस नहीं हुआ रद्द!
केंद्रीय बैंक ने हालांकि यह स्पष्ट किया है कि उसके निर्देश को बैंक का लाइसेंस रद्द करने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. आरबीआई ने कहा, 'रिजर्व बैंक की ओर से दिए गए निर्देश बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. बैंक वित्तीय स्थिति बेहतर होने तक पाबंदियों के साथ अपना बैंकिंग कारोबार जारी रखेगा. आरबीआई समय-समय पर परिस्थितियों के आधार पर अपने निर्देश में बदलाव करता रहेगा.'